बच्चों में खांसी की दवाओं के सुरक्षित उपयोग, लेबलिंग अनुपालन तथा ColdRif सिरप पर सतर्कता के संबंध में आनंद सिंह ने दवा व्यवसायियों को दिया यह निर्देश
बलिया।। बलिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष श्री आनंद सिंह ने कहा कि, बलिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 3 अक्टूबर 2025 की सलाह, अखिल भारतीय केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स संगठन के परिपत्रों तथा उत्तर प्रदेश औषधि प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में राज्य एवं जनहित के लिए निम्न सूचना जारी करता है. मंत्रालय ने दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी/जुकाम की दवाएँ न लिखने/न देने और पाँच वर्ष से कम में सामान्यतः इन्हें टालने की सलाह दी है, तथा आवश्यक स्थिति में चिकित्सकीय मूल्यांकन, न्यूनतम अवधि और सही खुराक का पालन अनिवार्य बताया है।
भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना S.O. 1717 (दिनांक 15 अप्रैल 2025) के अनुसार क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी निश्चित-खुराक संयोजन पर “चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग न करें” चेतावनी का स्पष्ट और अनिवार्य उल्लेख होना चाहिए. उत्तर प्रदेश में औषधि प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2025 को समूचे राज्य में कफ सिरप के नमूना-जांच, संदिग्ध उत्पादों की बिक्री-रोक और त्वरित कार्रवाई का आदेश जारी किया है; ColdRif Syrup (निर्माता: Sresan Pharmaceutical) के संदर्भ में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. मीडिया/राज्य आदेशों में डाइएथिलीन ग्लाइकोल संदूषण की आशंका के चलते ColdRif से संबंधित स्टॉक की जाँच/जब्ती और परीक्षण के कदमों की जानकारी भी दी गई है।
सदस्यों हेतु निर्देश
ColdRif Syrup तथा Sresan Pharmaceutical द्वारा निर्मित किसी भी कफ सिरप के उपलब्ध स्टॉक को तत्काल अलग रखें, बिक्री/वितरण रोकें और औषधि निरीक्षक के निर्देशानुसार नमूना उपलब्ध कराएँ.
दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की खांसी/जुकाम दवा (एंटीहिस्टामिन, डीकंजेस्टेन्ट, एंटिटसिव, एक्स्पेक्टरेंट आदि) का वितरण न किया जाए; पाँच वर्ष तक सामान्यतः परहेज रखें और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय परामर्श एवं सही डोजिंग का पालन सुनिश्चित करें.
क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + फिनाइलएफ्रिन एचसीएल एफडीसी वाले सभी उत्पादों के लेबल पर “चार वर्ष से कम हेतु उपयोग न करें” चेतावनी की उपस्थिति/स्पष्टता की जाँच करें; कमी पाए जाने पर संबंधित कंपनी/वितरक को लिखित सूचना देकर सुधार सुनिश्चित कराएँ.
किसी भी संदिग्ध/अमानक बैच, प्रतिकूल प्रभाव या लेबलिंग उल्लंघन की सूचना तत्काल जिला औषधि निरीक्षक कार्यालय तथा एसोसिएशन के पदाधिकारी को दें और राज्यव्यापी नमूना-जांच अभियान में सहयोग करें.
अभिभावकों को स्व-चिकित्सा से बचने, पर्याप्त जलयोजन/विश्राम/सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स जैसे गैर-औषधीय उपाय अपनाने तथा केवल योग्य बाल-रोग विशेषज्ञ से परामर्श करने की सलाह दी जाए.
जनहित अपील
जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है; सभी सदस्य औषधि कानूनों, केंद्र/राज्य परिपत्रों और लेबलिंग मानकों का पूर्ण पालन करें तथा किसी भी आपात सूचना पर तुरंत एसोसिएशन/औषधि प्रशासन को अवगत करायें।



