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यूपी में नही बढ़ेगी बिजली की दरे, बिजली कर्मचारियों के घरों में भी लगेगा मीटर, आम उपभोक्ता की दर से आएगा बिल



लखनऊ।। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश बिजली नियामक आयोग (UPERC) ने गुरुवार को लगातार चौथे साल बिना रेट बढ़ाए 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा की है। वही अब बिजली विभाग के कर्मचारियों के घरों में भी मीटर लगाने और आम उपभोक्ताओं की दर से बिल वसूल करने का भी आदेश दिया है।


उपभोक्ता श्रेणी के टैरिफ में नही हुआ कोई इजाफा :आरपी सिंह 

यूपीईआरसी के अध्यक्ष आरपी सिंह और सदस्यों बीके श्रीवास्तव और संजय सिंह की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि किसी भी उपभोक्ता श्रेणी के लिए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो सकता है जहां लगातार चार वर्षों से बिजली दरों में संशोधन नहीं किया गया है, जब उत्तराखंड सहित अधिकांश अन्य राज्यों ने 2023-24 के लिए अपने टैरिफ संशोधित किए हैं।





लगातार चौथे साल टैरिफ में नहीं हुई कोई वृद्धि 


नए टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) के उपभोक्ताओं को उनके निश्चित ऊर्जा शुल्क पर 10% नियामक छूट मिलेगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि, "यूपी देश का पहला राज्य है जिसने लगातार चार साल से बिजली दरों में वृद्धि नहीं की है और इससे उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिली है।"


टैरिफ में कमी की मांग को लेकर याचिका, बिजली कर्मचारियों के घरों में भी लगेंगे मीटर 

उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं के बिलों में अधिशेष को समायोजित करने के लिए हम टैरिफ में कमी की मांग को लेकर जल्द ही एक याचिका दायर करेंगे। आयोग ने विशेष टैरिफ श्रेणी (एलएमवी-10) को भी समाप्त कर दिया, जिसके तहत राज्यों के बिजली कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मामूली निर्धारित मासिक शुल्क के बदले बिना मीटर वाली बिजली की आपूर्ति मिलती है। नियामक ने बिजली कर्मचारियों के घरों को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ श्रेणी में डाल दिया है।


राज्य सरकार करेंगी 15 हजार करोड़ की सब्सिडी प्रदान 


आदेश में कहा गया है कि आयोग ने 14.90% वितरण घाटे के लिए राज्य डिस्कॉम के दावे के खिलाफ व्यापार योजना में स्वीकृत केवल 10.30% के वितरण घाटे को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा 15,200 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 85,105.59 करोड़ रुपये के मौजूदा टैरिफ से राजस्व आयोग द्वारा अनुमोदित है।