देवरिया : राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को
कुलदीपक पाठक
देवरिया 7 मार्च 2019। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में किया जायेगा। इस लोक अदालत में अन्य वादों के अलावा विशेषतः विशिष्ट विषय-आपराधिक शमनीय वाद धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम बैंक वसूलीवाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं पारिवारिक वाद श्रम वाद भूमि अधिग्रहण वाद विधुत एवं जल (केवल शमनीय) सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विवाद एवं सेवा निवृत लाभो से संबंधित विवाद राजस्व वाद अन्य सिविल वादों(किराया सुखाधिकार व्यादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं अन्य वाद जो लम्बित एवं प्री-लिटीगेशन आदि विवादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूर्यकान्त धर दुबे ने गुरुवार को उपरोक्त जानकारी देते हुए जनपद के समस्त वादकारियों को अवगत कराया है कि वे अपने सुलहयोग्य मामलो का निस्तारण उपरोक्त तिथि को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों की तिथि नियत कराकर अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित करायें। राजस्व न्यायालय से संबंधित लम्बित एवं प्री-लिटीगेशन विवादों के निस्तारण हेतु उक्त तिथि को तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा भी प्रत्येक तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा ।
कुलदीपक पाठक
देवरिया 7 मार्च 2019। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में किया जायेगा। इस लोक अदालत में अन्य वादों के अलावा विशेषतः विशिष्ट विषय-आपराधिक शमनीय वाद धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम बैंक वसूलीवाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं पारिवारिक वाद श्रम वाद भूमि अधिग्रहण वाद विधुत एवं जल (केवल शमनीय) सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विवाद एवं सेवा निवृत लाभो से संबंधित विवाद राजस्व वाद अन्य सिविल वादों(किराया सुखाधिकार व्यादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं अन्य वाद जो लम्बित एवं प्री-लिटीगेशन आदि विवादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूर्यकान्त धर दुबे ने गुरुवार को उपरोक्त जानकारी देते हुए जनपद के समस्त वादकारियों को अवगत कराया है कि वे अपने सुलहयोग्य मामलो का निस्तारण उपरोक्त तिथि को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों की तिथि नियत कराकर अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित करायें। राजस्व न्यायालय से संबंधित लम्बित एवं प्री-लिटीगेशन विवादों के निस्तारण हेतु उक्त तिथि को तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा भी प्रत्येक तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा ।


