बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिये जारी हुआ दिशा निर्देश
बलिया।। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन तथा सकुशल संपन्न करने के लिए जारी दिशा- निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि
* किसी परीक्षा केन्द्र से सामूहिक नकल अथवा पूर्व प्रकटन की सूचना प्राप्त होने / सन्देह होने पर उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अधिनियम-2024 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक से तत्काल सम्पर्क करके आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।
* प्रश्नपत्रों की गोपनीयता एवं पूर्व प्रकटन के बचाव के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नपत्रों के पहुँचने से पूर्व ही प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये प्रश्नपत्रो को जनपद मुख्यालय में सुरक्षित स्थान पर पुलिस अभिरक्षा में रखवाया जायेगा। सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे, जो चौबीस घण्टे प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
* परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों के पहुँचने से 03 दिन पहले से स्ट्रांग रूम स्थापित कर लिया जाय तथा 24X7 घण्टे सी०सी०टी०वी० कैमरा कियाशील रखा जाय। डी०वी०आर० की रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिनों की होनी अनिवार्य है। परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्र एवं
उत्तर पुस्तिका पहुंचने पर उनके स्ट्रांग रूम की रिकार्डिंग तथा सम्पूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 06 माह तक सुरक्षित रखी जानी आवश्यक होगी, जिसे आवश्यकता पडने पर परिषद को उपलब्ध कराना होगा।
* स्ट्रांग रूम के दरवाजे की चाबी परीक्षा केन्द्र पर तैनात स्ट्रैटिक मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएगी। इस कमरे को प्रत्येक बार खोलने एवं लॉक/सील किये जाने का विवरण केन्द्र व्यवस्थापक वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा स्ट्रैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा अनिवार्य रूप से लॉगबुक/रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।
* स्ट्रांग रूम में रखी गयी डबल लॉक आलमारी को खोले जाने एवं लॉक/सील किये जाने की कार्यवाही केन्द्रव्यवस्थापक, वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही की जाएगी। प्रत्येक बार स्ट्रांग रूम को खोलने तथा लॉक/सील किये जाने का विवरण लॉग बुक / रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।
* स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक प्रत्येक दशा में सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर न्यूनतम 01 घण्टा पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्ट्रांग रूम तथा प्रश्नपत्र रखे डबल लॉक आलमारी को निर्धारित समयान्तर्गत खोला जा सके।
* स्ट्रांग रूम में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का मोबाइल फोन के साथ प्रवेश वर्जित होगा।
* परीक्षा केन्द्र पर स्ट्रांग रूम से पृथक एक सुरक्षित कक्ष में लोहे की डबल-लॉक युक्त आलमारी/ट्रक बाक्स में उत्तर पुस्तिकाओ के समुचित रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
* परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाय। इस निमित्त परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही गेट पर आन्तरिक निरीक्षण दस्तों द्वारा जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से परीक्षार्थियों की व्यापक रूप से तलाशी ली जाय।आन्तरिक निरीक्षण दस्ते में परीक्षा केन्द्र के अध्यापक रहेंगें।
* बालिकाओं की चेकिंग केवल महिलाओं द्वारा की जायेगी, किसी भी दशा में सचल / निरीक्षण दल के पुरूष सदस्य द्वारा बालिकाओं की तलाशी नही ली जायेगी।
* परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक संयंत्र,जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो ले जाने
की अनुमति कदापि न दी जाय।कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न अन्य कार्मिको के मोबाइल फोन मुख्य प्रवेश द्वार पर अथवा उसके निकट रखने की समुचित व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक तथा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा सुनिश्चित की जाय। किसी भी दशा में मोबाइल फोन उस कक्ष में न रखे जाय, जहाँ प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें रखी हों।
* वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन परीक्षा सम्पादित कराये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट की क्रमांकित "अ" एवं "ब" उत्तर पुस्तिकाओं में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० का 'लोगो' सेक्योरिटी कोड का प्रयोग किया गया है। निरीक्षण अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर वितरित "अ" एवं "ब" उत्तर पुस्तकों के रख- रखाव सम्बन्धी पंजिका का समय-समय पर अवलोकन करेगें। यह भी ध्यान रखा जाए कि उत्तर पुस्तिकों की किसी भी दशा में अदला-बदली न हो सके और अवशेष उत्तर पुस्तकों का दुरुपयोग न हो सके, इस पर भी प्रभावी नियंत्रण निरीक्षण अधिकारियों द्वारा रखा जाय।
* प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 02 कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कक्ष निरीक्षक, पहचान पत्र सहित आधार कार्ड के साथ कक्ष निरीक्षक का कार्य करते हुए नकल विहीन परीक्षाएं सम्पादित करायेगें। किसी भी दशा में विषय से सम्बन्धित अध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक का कार्य नहीं करेगें। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र में आवंटित छात्रों के विद्यालय के शिक्षकों की ड्यूटी वाह्य कक्ष निरीक्षक के रूप में उस कक्ष में न लगायी जाय।
* परीक्षा केन्द्र पर स्वकेन्द्र प्राप्त छात्राओं के परीक्षा कक्ष में सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकों को कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी न लगायी जाय।
* परीक्षा केन्द्रो के निरीक्षण के दौरान सचल दल को यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि शान्तिपूर्वक परीक्षा दे रहे किसी भी परीक्षार्थी को अनावश्यक परेशानी न हो और न ही उन्हें किसी प्रकार से भयभीत किया जाय।
* परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक उपस्थिति पंजिका हो, जिसमें नाम, पदनाम,अध्यापित विषय, स्नातक एवं परास्नातक का विषय अंकित किया जाय तथा परीक्षा केन्द्र पर अन्य पंजिका निश्चित प्रारूप में बनाया जाय, जिसमें परीक्षा दे रहे दिव्यांग परीक्षार्थियों की विवरण पंजिका, आन्तरिक कक्ष निरीक्षक ड्यूटी पंजिका, प्रश्नपत्र खोलने की पंजिका, प्रश्नपत्र वितरण की पंजिका (जिसमें लेखा-जोखा का विवरण हो), उत्तर पुस्तिका वितरण पंजिका (जिसमें लेखा जोखा का विवरण हो) तैयार करायी जायेगी।
* निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर कोई अभ्यर्थी यदि परीक्षा देता पाया जायेगा, तो उसका परीक्षाफल परिषद द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा,इसके साथ ही सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक सहित परीक्षा केन्द्र को तीन वर्ष के लिए डिबार कर दिया जायेगा। परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग परीक्षा के लिए करते पाये जाने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के निवारण) अधिनियम 2024 की धारा-10 में विहित व्यवस्था के अनुसार भी कार्यवाही की जाय।
* परिषदीय परीक्षाओं की शुचिता एवं नकल विहीन परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत यदि किसी भी परीक्षा केन्द्र पर किसी परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा परीक्षार्थी अर्थात छद्म (Proxy) परीक्षार्थी पकडे जाने पर सम्बन्धित छद्म परीक्षार्थियों एंव अन्य सहायता प्रदान करने वाले सर्वसम्बन्धितों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाय तथा अनुचित लाभ पहुँचाने के दोषी पाये जाने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के निवारण) अधिनियम 2024 के प्रावधानो के अनुसार साल्वर गिरोह मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
* परीक्षा अवधि में केन्द्र व्यवस्थापक को अपने-अपने केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये जाते है, परन्तु वे इन अधिकारों से पूर्ण रूप से भिज्ञ न होने के कारण इसे प्रयोग नही कर पाते है। इस सम्बन्ध में केन्द्र व्यवस्थापकों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय।
* सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 लागू है।
* बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दो कक्ष निरीक्षक नियुक्त होगे। परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कक्ष निरीक्षकों से उनके परिचय पत्र, आधार कार्ड के साथ कक्ष निरीक्षण कार्य कराते हुए नकलविहीन परीक्षाएं सम्पादित कराना केन्द्र व्यवस्थापक का दायित्व होगा।