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बिना चरित्र सत्यापन के शराब की दुकानों का नवीनीकरण, लगभग आधे दर्जन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी हुआ नवीनीकरण



तस्करी की शराब पकड़ी गयी तो थोक व्यवसायी की भूमिका की भी होंगी जांच

मधुसूदन सिंह

बलिया।। जनपद में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आयी है। शासन के आदेश के बाद 6 वी बार देशी अंग्रेजी बियर और भांग की दुकानों का नवीनीकरण किया गया है। लेकिन इस नवीनीकरण में जो लापरवाही सामने आयी है वह आपराधिक मामलों में शामिल अनुज्ञापियों के भी लाइसेंस को नवीनीकरण कर दिया गया है। जबकि शासनादेश है कि आपराधिक घटनाओ में शामिल लाइसेंसी का लाइसेंस नवीनीकरण तो छोड़िये लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन बलिया के आबकारी विभाग को यह देखने की फुर्सत ही नहीं है। इनकी लापरवाही की वजह से लगभग आधे दर्जन के आसपास ऐसे लाइसेंसी है जिनको शराब तस्करी में आरोपी है, फिर भी उनका लाइसेंस नवीनीकृत कर दिया गया है।







इस सम्बन्ध में ज़ब जिला आबकारी अधिकारी से बलिया एक्सप्रेस प्रतिनिधि ने बात की तो उनका कहना था कि चाहे नया लाइसेंस हो या पुराना जिसका नवीनीकरण किया गया हो, को एक माह के अंदर अपना चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जिसका भी चरित्र प्रणाम पत्र नहीं जमा होगा, उसके लाइसेंस को निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय के पास होता है। अब जिला आबकारी अधिकारी को कौन समझाये कि ज़ब इनका विभाग ही जिन लाइसेंसियो पर मुकदमा कराया हो, उनके नवीनीकरण के समय इनके द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र क्यों नहीं लिये गये। यह भी सूच्य हो कि इस वर्ष हुए नवीनीकरण के भी एक माह बीत गये है।



वही जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि तस्करी में पकड़ी गयी शराब अगर निर्धारित मार्ग से अलग मार्ग पर पकड़ी जाती है तो थोक अनुज्ञापी की भूमिका की भी जांच की जायेगी और दोषी पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।