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यूपी सरकार का बड़ा फैसला: जन्मतिथि प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अब मान्य नहीं

 





लखनऊ।। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में अस्वीकार करते हुए सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर निर्धारित नहीं होती, इसलिए इसे जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।


सरकार को भेजे अपने पत्र में यूआईडीएआई के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक ने 31 अक्टूबर को यह उल्लेख किया था कि आधार केवल पहचान और सत्यापन का साधन है, न कि जन्मतिथि प्रमाण का विश्वसनीय दस्तावेज। इसके बावजूद प्रदेश के कई विभाग अब तक आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में उपयोग कर रहे थे और अनेक योजनाओं में इसे मान्य माना जा रहा था।



राज्य सरकार ने इस स्थिति पर गंभीरता दिखाते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी प्रक्रिया, योजना या दस्तावेज सत्यापन में आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। सरकार के इस निर्णय के बाद अब अन्य प्रमाणित दस्तावेजों—जैसे जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल प्रमाणपत्र या संबंधित प्राधिकृत रिकॉर्ड—को ही मान्य माना जाएगा।