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निर्माणाधीन पंचायत भवन विवाद : सरकारी दस्तावेजों में बंजर पर शिकायतकर्ता का कथन उसकी भूमिधरी का है भूखंड



मधुसूदन सिंह 

भरौली बलिया।। स्थानीय ग्राम सभा गोविंदपुर खास का निर्माणाधीन ग्राम पंचायत सचिवालय सुर्खियों और चर्चाओ में है। एक तरफ उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों में निर्माणाधीन पंचायत सचिवालय का भू खंड जहां बंजर के रूप में दर्ज है तो वही शिकायत कर्ता अवधेश राय पुत्र रघुनाथ राय निवासी ग्राम सभा भरौली इसे अपना बताते हुए न्यायालय में वाद दाखिल किये हुए हाई। बलिया एक्सप्रेस को मिले दस्तावेजी साक्ष्य इस भू खंड को ग्राम सभा गोविंदपुर खास का बंजर बता रहे है।

बता दे कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण की प्रक्रिया जारी है सरकार का यह स्पष्ट आदेश है कि सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनवाकर उसे ग्राम सचिवालय के रूप में चलाया जाए।



आदेश के अनुपालन के क्रम में बलिया जिले के विकासखंड सोहांव के ग्राम सभा गोविंदपुर में बनने वाला पंचायत भवन विवादों के कारण चर्चाओं में है। विदित हो कि इस ग्राम सभा में पंचायत भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है परंतु जिस जमीन पर यह कार्य प्रारंभ हुआ है उसको लेकर ग्राम सभा भरौली निवासी अवधेश राय अपना बता रहे हैं, तो राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उक्त जमीन को बंजर जमीन बताकर पंचायती राज विभाग को सूचना दे चुके हैं कि आप यहां पर पंचायत भवन का निर्माण कर सकते हैं।ब्लॉक के अधिकारियो, राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में यह निर्माण कार्य शुरू कराया गया है।





शिकायतकर्ता का यह है आरोप 

 निर्माण प्रारंभ होते ही स्थानीय भरौली ग्रामवासी अवधेश राय अपने पक्ष में कागजों का हवाला देते हुए इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हैं। उनका कहना है कि 1962 तक उक्त जमीन पर हम भूमिधर का नाम चलता आ रहा था।सरकारी आंकड़ों में हेरफेर करके उक्त जमीन को बंजर घोषित करवा दिया गया है । जिसके खिलाफ विगत 20 वर्षों से वह न्यायालय की शरण में हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में विवादित भूखंड पर सरकार द्वारा कराया जा रहा कार्य अनुचित है। शिकायतकर्ता अपने स्थानीय समर्थकों के साथ निर्माण स्थल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उप जिलाधिकारी बलिया के आदेश पर दिनांक 5 दिसंबर 2022 को स्थानीय पुलिस के सहयोग से काम को रुकवा दिया।  उक्त मामले में जब क्षेत्रीय कानूनगो रामवृक्ष  चौहान से बात की गई उन्होंने बताया कि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में यह भूखंड बंजर के रूप में अंकित है इसलिए यहां निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। न्यायालय द्वारा उस पर कोई स्थगन आदेश भी नहीं मिला है,मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए यह कार्य कराया जा रहा था। इस मामले में आगे अधिकारियों का जो भी आदेश होगा इसका पालन किया जाएगा।









उप जिलाधिकारी के आदेश पर पुनः कार्य शुरू

निर्माण कार्य को रुकते ही ग्राम प्रधान और पंचायतराज विभाग हरकत में आया और उप जिलाधिकारी बलिया के यहां से पुनः निर्माण कार्य को शुरू कराने का 8 दिसंबर 2022 को आदेश हासिल कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। लेकिन पुनः शिकायतकर्ता की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने 22 दिसंबर 2022 को निर्माण कार्य रोकने का आदेश पारित कर दिये। पुनः ज़ब ग्राम प्रधान द्वारा उप जिलाधिकारी से निर्माण कार्य शुरू कराने का आवेदन दिया गया तो 4 जनवरी 2023 को उप जिलाधिकारी ने फिर से निर्माण कार्य को शुरू करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद से ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है।

ग्राम प्रधान ने लगाये शिकायतकर्ता पर गंभीर आरोप

ग्राम सभा गोविंदपुर खास के ग्राम प्रधान लाल बिहारी यादव ने शिकायतकर्ता अवधेश राय पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान श्री यादव ने कहा कि किसी भी ग्राम सभा के अंदर की बंजर जमीन का मालिकाना हक उसी ग्राम पंचायत का होता है। बंजर जमीन सरकारी संपत्ति होती है और इस पर दूसरे ग्राम सभा के किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। कहा कि गोविंदपुर खास की आराजी संख्या 192 जिसका रकबा 23 डिसमिल है, एक बंजर है। यह 41,45 बंजर का खाता 1359,1360 और वर्तमान 1425-1430 (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2023 तक ) फसली में बंजर के रूप में दर्ज है।

कहा कि किसी भी भूखंड पर मालिकाना हक साबित करने के लिये उस भू खंड का सह खातेदार हो या पड़ोस के भू खंड का स्वामी हो और उसका रकबा कम हो गया हो, लेकिन शिकायतकर्ता का न तो कोई भूखंड इसके साथ सटा हुआ है, न तो पड़ोस में ही इनका कोई भूखंड है, ऐसे में इनका बंजर भू खंड को अपना बताना सरासर गलत है।

शिकायतकर्ता ने गिराया 42 फिट लम्बा स्लैब







ग्राम प्रधान लाल बिहारी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 3 ट्राली गिट्टी और सरकार के हजारों रूपये से बने हुए 42 फिट लम्बे स्लैब को अवधेश राय ने ट्रैक्टर की मदद से गिरा दिया है। कहा कि मेरे द्वारा सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के लिये अवधेश राय के खिलाफ नरही थाना में एफआईआर/ एनसीआर दर्ज करा दिया है।

ग्राम प्रधान लाल बिहारी यादव का बयान