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वर्तमान ओबीसी आरक्षण पर होगा निकाय चुनाव या फिर से निर्धारित किये जायेंगे आरक्षण, सस्पेंस बरकरार,27 को आएगा फैसला



मधुसूदन सिंह

लखनऊ।।उत्तरप्रदेश मे स्थानीय निकाय चुनाव राज्य सरकार द्वारा तय किये गये ओबीसी के अनुसार ही होगा कि फिर से आरक्षण तय किया जायेगा, इसका फैसला उच्च न्यायालय प्रयागराज की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 27 दिसंबर को सुनाया जायेगा।आरक्षण निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शनिवार को कोर्ट मे सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।








 निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा।

शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है।

 ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए।