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मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल,शहर कोतवाल समेत लगभग 56 लोगो पर परिवाद दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

 


मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, भाई आद्या शुक्ल,शहर कोतवाल समेत 6 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात पुलिस कर्मियों और मंत्री समर्थकों पर परिवाद दर्ज करने का आदेश



बलिया ।। आज माननीय न्यायमूर्ति सीजेएम बलिया की अदालत ने योगी सरकार के मंत्री व बलिया नगर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ल,इनके भाई आद्या शुक्ल,शहर कोतवाल बालमुकुंद मिश्र समेत 6 नामजद,20 से 25 अज्ञात पुलिस कर्मियों व 20 से 25 अज्ञात मंत्री समर्थकों के खिलाफ 156(3) के तहत परिवाद पंजीकृत करने का आदेश दिया है ।

बता दे कि बीते दिनों ग्राम विकास व संसदीय राज्यमंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ला के बलिया आवास पर नगर की महिलाएं अपनी समस्या के सम्बंध में मंत्री को पत्रक देने गयी थी ।

महिलाओ ने कोर्ट से गुहार लगायी है कि मंत्री की मौजूदगी में मंत्री के  लोगो और पुलिस के द्वारा महिलाओं को जूते से मारने एवं उनके कपड़े खिंचने  और प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाया गया ।

इन महिलाओ की यह भी कहना है कि थाना कोतवाली में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिलाओ की शिकायत तो दर्ज नही हुई उल्टे महिलाओं को ही 151 में चालान कर दिया गया  ।

महिलाओं के प्रार्थना पत्र पर  मुख्य दण्डाधिकारी बलिया ने मंत्री उनके भाई और उनके लोगों के साथ कोतवाल बलिया और अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 156( 3) के अंतर्गत परिवाद कायम कर बयान दर्ज करने का आदेश दिया है । इस आदेश के बाद जिले में राजनैतिक माहौल गरमा गया है ।






घटना के समय के कुछ वीडियोज