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छोटी ग्राम पंचायत का सबसे पहले आएगा रिजल्ट, मतों की गिनती का यह है नियम



प्रत्याशियों के लिये आज की रात सबसे भारी

मधुसूदन सिंह

लखनऊ ।। 2मई को पंचायत चुनाव की गिनती होगी और देर रात तक सभी परिणाम घोषित भी हो जाएंगे । वैसे शनिवार की रात प्रत्याशियों पर बहुत भारी पड़ रही है । चाहे जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हो ,बीडीसी प्रत्याशी हो ,ग्राम प्रधान प्रत्याशी हो या ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी हो, सबकी धड़कने आज की रात तेज हो गयी है । इनकी स्थिति नीचे के वीडियो जैसी ही दिख रही है ---



क्या है मतगणना का नियम : सबसे छोटी पंचायत का परिणाम सबसे पहले,बड़ी का सबसे बाद

 उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) के नतीजे 2 मई (2 May) को आएंगे। सबसे पहले छोटी ग्राम पंचायतों की मतणगना होगी। अंत में बड़ी ग्राम पंचायतों की मतगणना होगी। मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन (Covid Guideline) का पालन होगा। मतगणना स्थल को सेनेटाइज कराया जाएगा। पास और बिना मास्क के मतगणना स्थल पर किसी की भी एंट्री नहीं हो सकेगी। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal Screening) भी कराई जाएगी। मतगणना में एआरओ, आरओ, एडीओ पंचायत और बीडीओ पंचायत चुनाव की मतगणना में अहम भूमिका निभाएंगे। मतगणना स्थल पर न्याय पंचायतवार मतगणना की टेबल लगाई जाएगी।


मतगणना स्थल के लिए गाइडलाइन 

मतगणना स्थल पर भीड़ जमा न हो, इसके लिए सबसे पहले छोटी ग्राम पंचायतों की मतगणना होगी। - जिन ग्राम पंचायतों की मतगणना का कार्य पूरा होता जाएगा, उनके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। - अंत में बड़ी ग्राम पंचायतों की मतगणना कराई जाएगी। - जैसे-जैस पंचायतों की मतगणना खत्म होती जाएगी वैसे-वैसे उनके प्रत्याशी और एजेंट मतगणना स्थल से बाहर कर दिए जाएंगे। - मतगणना स्थल के अंदर उन्हीं ग्राम पंचायतों के प्रत्याशी व एजेंट रहेंगे, जिनकी मतगणना चल रही है।

मतगणनर स्थल पर इस तरह होगी व्यवस्था 

 मतगणना ब्लाक स्तर पर बने स्ट्रांग रूम पर होगी। - मतों की गिनती चक्रवार होगी। - परिणाम वाले दिन सबसे पहले बनेगी 50-50 मतपत्रों की गड्डी - प्रत्येक मतगणना स्थल पर कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। - सोशल डिस्टेंसिग का रखा जाएगा पूरा ध्यान। - मतगणना के लिए टेबल लगाई जाएंगी। - न्याय पंचायतवार दो-दो टेबल पर वोटों की गिनती होगी। - आरओ टेबल अतिरिक्त रहेंगी। - मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। - सीसीटीवी से भी वोटों की गिनती पर नजर रहेगी।

            एजेंट के लिए नियम 

किसी भी प्रत्याशी का कोई भी व्यक्ति जो एजेंट बनेगा वह पास बनवाने के साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेगा। - हर प्रत्याशी के अपने सभी एजेंट की पहले कोरोना की जांच करानी पड़ेगी। - मतगणना स्थल पर उसी एजेंट को प्रवेश मिलेगा जिसकी कोरोना जांच निगेटिव होगी। - एजेंट के पास भले ही पास हो लेकिन, 24 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो इंट्री नहीं मिलेेगी।

कर्मचारियों के लिए 

 निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना करवानी होगी। - पार्टियां किसी कर्मचारी पर पक्षपात का आरोप न लगाने पाएं। - मतपेटी की सील चेक करवाने के बाद ही मतपेटी खोली जाएगी। - मतगणना से पहले सभी मतपत्रों को अलग-अलग पद के अनुसार 50-50 मतपत्रों की गड्डी बनाएं। - मतगणना से पहले सभी गड्डियों को पोलिंग एजेंट से चेक करवाना होगा।प्रत्याशियों के लिए - किसी को भी जीत का जुलूस नहीं निकालने की अनुमति नहीं होगी। - किसी कर्मचारी से गले मिलने, या फूल माला पहनाने की इजाजत नहीं होगी। - जीत का प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी शाम तक दे देंगे।