केवल ऑक्सि मीटर,पाल्स मीटर, थर्मल स्कैनिंग से नही पकड़ में आयेगा कोरोना,गेट पर हो सभी लोगो का एंटीजन टेस्ट
मधुसूदन सिंह
बलिया ।। चुनाव आयोग का मतगणना के दिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जिसमे कहा गया था कि जिसकी कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होगी उसी को अंदर जाने दिया जाय ,उसकी जगह मात्र ऑक्सि मीटर,पल्स मीटर,थर्मल स्कैनिंग से जांच कर मतगणना में भेजना दूसरी सबसे बड़ी भूल होगी । पहली भूल चुनाव आयोग पंचायत चुनाव को उस समय कराकर कर लिया है जब कोरोना की दूसरी लहर पूरे शबाब पर है । चुनाव आयोग की ही मेहरबानी से कोरोना गांव में अपना शिकार बना रहा है । माननीय उच्च न्यायालय की बात को काटकर चुनाव आयोग ने गांवो में और कोरोना फैलाने का जिम्मेदार होगा ।
पहली लहर को देश मे लाने का श्रेय अगर नमस्ते ट्रम्प और लॉक डाउन के बाद संक्रमित मजदूरों को गांव गांव तक सरकारों द्वारा पहुंचाने को जाता है ,तो दूसरी लहर को हाहाकारी बनाकर नरसंहार जैसा सदृश्य लाने के लिये भारत का चुनाव आयोग जिम्मेदार है । यूपी में दो गलती करने के बाद भी चुनाव आयोग मतगणना के माध्यम से कोरोना संक्रमण को फैलाने का दोषी साबित होने जा रहा है । अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों में थोड़ी भी दूरदृष्टि होती तो 2 मई को मतगणना केंद्र के अंदर जाने से पहले चाहे प्रत्याशी हो या एजेंट सबकी रैपिड किट से जांच हो जाती । ऐसा होने से पॉजिटिव अंदर जाने से रुक जाते । वही माननीय उच्च न्यायालय को भी चुनाव आयोग द्वारा उनके निगेटिव को ही अंदर जाने की इजाजत होगी,के आदेश का भी मखौल उड़ाया गया है,को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करनी चाहिये ।