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गोरखपुर : जिला कारागार से स्वतंत्रता दिवस की 73वें वर्षगांठ पर एक महिला चार पुरुष सहित पांच कैदी हुए रिहा

गोरखपुर : जिला कारागार से स्वतंत्रता दिवस की 73वें वर्षगांठ पर  एक महिला  चार पुरुष सहित पांच कैदी हुए रिहा
ए कुमार

गोरखपुर 15 अगस्त 2019 ।।73वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला कारागार गोरखपुर में बंद 5 कैदियों को सुपरिटेंडेंट जेल डॉ रामधनी की देखरेख  प्रयास से रिहा किया गया जिसमें चार पुरुष एक महिला कैदी  थी मालूम हो कि शासन द्वारा दो कैदियों को रिहा करने का आदेश था लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल डॉक्टर रामधनी ने 3 कैदियों का चाल चलन व्यवहार अच्छा होने के कारण शासन से संतृप्ति प्राप्त कर कुल 5 कैदियों को स्वतंत्रा दिवस के उपलब्ध में स्वतंत्र कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी किये थे।
ये वो कैदी हैं जो न्यायालय द्वारा दी गई सजा पूरी कर चुके है या अर्थदण्ड न जमा कर पाने के कारण रिहा नहीं हो पा रहे थे।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं को आवश्यक निर्देश दिए थे इस संबंध में सुपरिटेंडेंट जेल डॉक्टर रामधनी ने बताया कि रानी वर्मा पत्नी ओमप्रकाश वर्मा निवासी खड्डा बाजार जिला कुशीनगर धारा 376 323 506 120 बी आईपीसी के अंतर्गत बंद थी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने 20 नवंबर 2014 को 10 वर्ष  कारावास व 10000  नगद  जमा करने की सजा सुनाई थी। योगेंद्र गुप्ता पुत्र जवाहर गुप्ता निवासी रामपुर पांडेय थाना गौरी बाजार जिला देवरिया को धारा 3 आरपी यूपी एक्ट न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे द्वारा 7000 अर्थदंड 2 माह  अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी। अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री राम सिंह जददुपुर  परसिया थाना मदनपुर देवरिया धारा 379 धारा 411 आईपीसी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा 31 5 2019 को साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुलाम मुस्तफा पुत्र शमसुद्दीन दोहा निवासी सिधारीपुर थाना तिवारीपुर गोरखपुर को धारा 379, 411 आईपीसी के अंतर्गत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 26  7 2019 को लोक अदालत ने धारा 379 के अंतर्गत 14 माह का साधारण कारावास व 1000 दंड न देने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास साथ-साथ चलेंगी। आशीष पासवान पुत्र दारा पासवान निवासी तिवारीपुर मस्जिद के पीछे घोसीपुर धारा 8 /21/22 एनडीपीएस एक्ट में विशेष न्यायाधीश ने 4 माह साधारण कारावास में 5000 अर्थदंड  न देने पर 1 सप्ताह अतिरिक्त कारावास देना पड़ेगा कि सजा सुनाई थी सभी कैदी अपनी सजा पूरी करते हुए जुर्माना  अपना जमा कर  शासन के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस के 73 वी वर्षगांठ पर रिहा किए गए।