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वाराणसी नगर निगम ने कसा शिकंजा: मरकजी दारुल उलूम भवन कुर्क, पांच दिन में बकाया न भरा तो नीलामी तय

 





वाराणसी।। संपत्ति कर और अन्य बकाया में शहर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोतवाली जोन के आदि विश्वेश्वर (कुंडी नगर टोला) स्थित भवन संख्या सी.के. 39/24-25 को कुर्क कर दिया गया है। भवन का स्वामित्व मरकजी दारुल उलूम के पास है।

नगर निगम के अनुसार, कुल बकाया 24,16,237 रुपये में से अब तक केवल 3,90,000 रुपये जमा हुए हैं। शेष 20,26,237 रुपये पांच दिनों के भीतर जमा नहीं करने पर सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुर्की के दौरान भवन का कोई भी हस्तांतरण, विक्रय या गिरवी रखना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।


पांच दिन का अंतिम मौका, सरचार्ज और जुर्माने की चेतावनी

नगर निगम ने कहा है कि जलकर, गृहकर और सीवरकर के बकाए का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य है। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर संपत्ति पर ब्याज और 50 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाया जाएगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सभी भवन स्वामियों से आग्रह किया है कि वे समय रहते करों का भुगतान कर जुर्माने और नीलामी से बचें।

नगर निगम ने सभी जोनल कार्यालयों और टैक्स कलेक्शन सेंटर को शाम 7 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। नागरिक अपने कर ऑनलाइन www.nnvns.org.in⁠ पर या जोनल कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।