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ओवरब्रिज के नीचे थोक कारोबार पड़ा भारी, 09 सब्जी व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित

 





नगर मजिस्ट्रेट की सख्ती: 15 दिन में जवाब नहीं तो दुकान-फड़ और लाइसेंस होंगे निरस्त


बलिया।। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा एवं सभापति, कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 17(2) तथा नियमावली के नियम 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कड़ा कदम उठाया गया है। आदेश 09 जनवरी 2026 के तहत ओवरब्रिज, बलिया के नीचे थोक व्यापार संचालित कर रहे 09 थोक/आढ़ती (सब्जी) व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों को मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 17(2) एवं नियमावली के नियम 72 के अंतर्गत 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो मंडी परिसर में इन्हें आवंटित दुकान/फड़ एवं लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। निलंबित किए गए व्यापारियों की सूची इस प्रकार है जिसमें मे० भरत प्रसाद एंड संस, मे० एकता आलू भंडार, मे० कृष्ण राय एंड संस, मे० गुन्ना लाल चुन्ना लाल, मे० लाला साह रामेश्वर प्रसाद, मे० राइन ट्रेडिंग कंपनी, मे० बलिराम प्रसाद एंड संस, मे० शौकत अली अली शेर एवं मे० सुरेश कुमार राजेश कुमार शामिल रहे।


नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने कहा है कि मंडी नियमों के उल्लंघन और निर्धारित व्यवस्था के बाहर व्यापार संचालन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इस कदम से अवैध या अनियमित रूप से संचालित थोक व्यापार पर अंकुश लगाने के साथ- साथ मंडी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। मंडी क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हलचल है, वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।