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बलिया में प्रशासनिक आवश्यकता के तहत अधिकारियों के दायित्व में बदलाव, सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक व्याख्याओं से अलग है वास्तविकता

 




मधुसूदन सिंह 

बलिया।। जनपद में हाल ही में जिलाधिकारी द्वारा खाली उप जिलाधिकारियों को तहसीलदार विहीन तहसीलों मे तहसीलदार का दायित्व सौपने के लिये जारी आदेश को लेकर सोशल मीडिया और अनौपचारिक माध्यमों में कई तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं। इस आदेश को लेकर यह धारणा बनाने की कोशिश की गई कि उपजिलाधिकारियों को तहसीलदार का दायित्व देना किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई या असंतोष का परिणाम है, जबकि तथ्य इससे अलग हैं।


जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत आदेश के अनुसार, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में तहसीलदार पदों पर उत्पन्न रिक्तियों को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को तहसीलदार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था अस्थायी प्रकृति की है और इसका उद्देश्य राजस्व एवं जनहित से जुड़े कार्यों को बाधित होने से बचाना है।



आदेश में यह स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारियों की सेवा शर्तों, वेतनमान अथवा कैडर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्हें केवल वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नई जिम्मेदारी दी गई है ताकि तहसीलों का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। प्रशासनिक ढांचे में इस तरह के दायित्व परिवर्तन पहले भी विभिन्न जिलों में किए जाते रहे हैं, जिसे एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है।


सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, उनमें इस निर्णय को व्यक्तिगत नाराज़गी या असाधारण कदम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय पूरी तरह नियमों के अंतर्गत और उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लिया गया है।


इस आदेश के माध्यम से जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी अपने नए दायित्वों का तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करें और शासन के निर्देशों के अनुरूप राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। कुल मिलाकर यह निर्णय प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया एक नियमित कदम है, न कि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई, जैसा कि कुछ माध्यमों में प्रचारित किया जा रहा है।