नगर पालिका बलिया के अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश, जाने क्या है मामला
मधुसूदन सिंह
बलिया।। नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल और अधिशाषी अधिकारी सुभाष कुमार के खिलाफ क्रिमिनल मिसलेनियस वाद संख्या 85/2025 मे माननीय सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर तीन दिन मे न्यायालय को सूचित करने का कोतवाल,थाना कोतवाली बलिया को आदेश दिया है। मामला भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शुभ नारायण सिंह उर्फ़ सुरेंद्र सिंह के इंदिरा मार्किट स्थित अस्थायी कैंप कार्यालय को 17 दिसंबर 2024 को दिन के 1 बजे एकाएक नगर पालिका परिषद की अतिक्रमण हटाने वाली टीम द्वारा पुलिस बल के सहयोग से वादी शुभ नारायण सिंह की अनुपस्थिति मे गिराते हुए सारा सामान भी उठाकर ले जाने से संबंधित है । इस टीम का नेतृत्व अधिशाषी अधिकारी सुभाष कुमार कर रहे थे। वादी द्वारा जब कैंप कार्यालय को गिराये जाने के लिये सक्षम अधिकारी का आदेश दिखाने की मांग की तो नही दिखाया गया।
इस अवैधानिक कृत्य के खिलाफ वादी शुभ नारायण सिंह ने सीजेएम कोर्ट मे वाद दाखिल कर दोनों लोगों (अध्यक्ष व ईओ )के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग इस आधार पर की गयी कि चूंकि इन लोगों ने उनके लगभग दो लाख रूपये के सामान को नुकसान करते हुए लूट की गयी है, जो बिना किसी सक्षम आदेश के की गयी है, यह शुद्ध रूप से अपराधिक कृत्य है,इनके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिये।
माननीय न्यायालय ने वादी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने आदेश मे माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या 12373/2025 देवेंद्र कुमार बनाम राज्य (एनसीटी व अन्य ) के आदेश दिनांक 20.08.2025 का उदाहरण देते हुए कहा है कि वादी लगभग 40 वर्षो से विवादित स्थान पर कैंप कार्यालय बनाकर गरीबों, असहायों की सेवा करता है। यह स्थान नगर पालिका का होने के वावजूद 40 सालों से लगातार कैंप कार्यालय के संचालित होने के कारण इसको हटाने के लिये सक्षम अधिकारी का आदेश जरुरी और वादी को इसकी सूचना देना आवश्यक था, जो नही किया गया है। इस आदेश के पारित होने के बाद नगर पालिका मे हड़कंप की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी सम्भावना है।


