कोल्डरिफ सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी, प्रदेश भर की दुकानों से सेम्पलिंग लेने के आदेश, खतरनाक है यह सिरप
लखनऊ।।उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त (औषधि) दिनेश कुमार तिवारी ने जनहित में एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। विभिन्न समाचार माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ राज्यों में कफ सीरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु की घटनाएँ सामने आई हैं। इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने प्रदेशभर में सतर्कता और रोकथाम संबंधी निर्देश जारी किए हैं।
राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी, मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स स्रेसन फार्मास्युटिकल, निर्माता संख्या 787, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवाचत्रम (मथुरा), जिला कांचीपुरम-602106 द्वारा निर्मित औषधि कोल्डरिफ सिरप (बैच संख्या SR-13, निर्माण मई 2025, समाप्ति अप्रैल 2027) में डाईइथिलीन ग्लाइकोल नामक हानिकारक रसायन का अपमिश्रण पाया गया है। यह तत्व अत्यंत विषैला है और इसके सेवन से मृत्यु तक हो सकती है।
इस परिप्रेक्ष्य में प्रशासन ने सभी जनपदों के औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि राज्य के किसी भी औषधि विक्रय प्रतिष्ठान, सरकारी अथवा गैर-सरकारी अस्पताल में यदि उपरोक्त औषधि या मेसर्स स्रेसन फार्मास्युटिकल द्वारा निर्मित कोई अन्य कफ सिरप उपलब्ध हो तो उसका नमूना तत्काल संकलित कर अभिरक्षा में लिया जाए और उसके वितरण पर रोक लगाई जाए।
साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेशभर में उपलब्ध सभी कफ सीरप का नमूना एकत्रित कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जाए। प्रत्येक जिले में लिए गए नमूनों का विवरण निर्धारित गूगल फार्म में तत्काल दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दोहराव से बचा जा सके और प्रदेश में एक समान कार्रवाई सुनिश्चित हो।
प्राप्त सभी नमूनों को परीक्षण हेतु लखनऊ प्रयोगशाला में तत्काल भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, औषधि निर्माणशालाओं से कफ सीरप एवं उसमें प्रयुक्त प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का नमूना भी संकलित कर जांच हेतु भेजने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई बिना विलंब के की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त निर्देशों का कठोरता से अनुपालन किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी नागरिकों, चिकित्सकों तथा औषधि विक्रेताओं से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कफ सीरप की बिक्री या उपयोग से बचें तथा संबंधित सूचना तत्काल स्थानीय औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराएं।यह निर्णय जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।



