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दिव्यांगजन दुकान निमार्ण/संचालन हेतु ऋण के लिए करें, ऑनलाइन करें आवेदन,जिले के चार विकास खण्डों में होगी सोशल आडिट



बलिया।। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन हेतु जो पात्र दिव्यांगजन दुकान संचालन हेतु ऋण लेना चाहते है वे http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में रुपये 10 हजार की धनराशि देय है, जिसमें मु0 रुपये 7500 ऋण व मु0 रुपये 2500 अनुदान के रूप में देय है। ऋण की धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लाभार्थी को देना होगा। इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष, आय गरीबी रेखा से नीचे आय के दुगुने से अधिक न हो, निवास प्रमाण पत्र, कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत) विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं। 


दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन हेतु करें, ऑनलाइन करें आवेदन


बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ए0के0 गौतम ने बताया है कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपत्ति में से युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर रुपये 15 हजार तथा दंपति में से युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रुपए 20 हजार एवं दंपति में दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रुपए 35 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार पिछले वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुए विवाह पर ही देंय है। दंपति आयकरदाता की श्रेणी में न हो, युवक की आयु 21 से 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगताधारी हो तथा विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है। विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट-http://upsc. gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।





जिले के चार विकास खण्डों में होगी सोशल आडिट


बलिया। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि 22 मई से 20 जुलाई तक जिले के चार विकास खण्ड बांसडीह, बैरिया, दुबहड़ एवं गड़वार का सोशल ऑडिट कार्यक्रम जारी किया गया है। जनपद के जिस विकास खंड का चयन किया गया है उस विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत कराए गए कार्यों का शत-प्रतिशत सोशल ऑडिट कराया जाएगा। 


उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी के मनरेगा के सोशल ऑडिट की एमआईएस से सूचना वेबसाइट से अपलोड करने की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी सूची संबंधित परियोजना निदेशक से प्राप्त कर जिला विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार टीमों  उपलब्ध कराया जाएगा। सोशल ऑडिट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक-एक ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर/ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को नामित किया गया है जो लगातार टीम के साथ बने रहेंगे।

सोशल ऑडिट ब्लॉक सभा में सोशल ऑडिट के दौरान प्रकाश में आयी कमियों एवं वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा की जाएगी तथा जिन कमियों/ अनियमितताओं का निस्तारण ब्लॉक सभा में नहीं होगा, उन पर ऐक्शन प्वाइंट्स का निर्धारण किया जाएगा एवं निस्तारित किए गए प्रकरणों की ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट भी तैयार करके संबंधित पीओ द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर फीड किया जाएगा। निर्धारित ऐक्शन प्वाइंट्स तथा सोशल ऑडिट के निष्कर्षों को जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत एवं निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जाएगा।