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जेडी आजमगढ़ का आदेश डीआईओएस बालिया के आगे बेअसर, अनियमित नियुक्ति के दोषी का नही रोक रहे है वेतन

 


बलिया ।। जेडी आजमगढ़ द्वारा एक लिपिक की नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय और शासन द्वारा अनियमित घोषित करने और जेडी आजमगढ़ द्वारा बार बार उक्त लिपिक का वेतन भुगतान को रोकने का आदेश देने के बाद भी डीआईओएस बलिया द्वारा वेतन दिया जा रहा है । बार बार पत्र देने के बावजूद जब डीआईओएस बलिया के द्वारा लगातार वेतन देने का क्रम जब रुकता नही दिखा है तो जेडी आजमगढ़ ने 20 जून 2022 को फिर एक रिमाइंडर भेज कर वेतन भुगतान को रोककर आख्या मांगी गई है । अगर इस बार आरोपी लिपिक का वेतन भुगतान नही रुका तो डीआईओएस बलिया के खिलाफ कार्यवाही तय मानी जा रही है ।





बता दे कि जेडी योगेंद्र कुमार सिंह ने डीआईओएस को भेजे पत्र में लिखा है कि श्री  पंचदेव यादव सहायक लिपिक श्री लंगटू बाबा इण्टर कालेज हड़िहाकला बलिया के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र के कम में इस कार्यालय के पत्रांक / 5094/2020-21 दिनांक 02.03. 2021 द्वारा उल्लिखित शिकायतों के आधार पर "शासन एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध श्री पंचदेव यादव लिपिक श्री लंगटू बाबा इण्टर कालेज हड़िहाकला बलिया का वेतन भुगतान किन परिस्थितियों में किया जा रहा है," स्पष्ट किये जाने एवं प्रकरण पर आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु आप द्वारा आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक / 5342/2020-21 दिनांक 10.03.2021 एवं पत्रांक / 28/2020-21 दिनांक 01.04.2021 एवं पत्रांक / 2683/2020-21 दिनांक 11.10.2021 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु प्रकरण की आख्या आप द्वारा अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया, जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक / 5091 / 2020-21 दिनांक 02.03.2021 द्वारा वांछित आख्या / अभिलेख अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रकरण पर समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं होगा।