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बुरे फंसे बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र, कभी भी जा सकती है कुर्सी



मधुसूदन सिंह

बलिया ।।  जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र की कुर्सी कभी भी जा सकती है । श्री मिश्र अपने हरदोई जनपद के कार्यकाल में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हुए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों के नियुक्ति मामले में माननीय लोकायुक्त लखनऊ के यहां हुई शिकायत के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की जांच में दोषी पाये गये है । प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के द्वारा इनके खिलाफ संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित करते हुए बृजेश मिश्र के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली-1999 के नियम (7) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी अनुमति प्रदान की गई है । इस कार्यवाही के बाद श्री बृजेश मिश्र के ऊपर निलंबन व कुर्सी जाने का खतरा मंडरा गया है ।



क्या है मामला

बता दे कि माननीय लोकायुक्त लखनऊ के यहां श्री राम निवास शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट सिकरोहरी जनपद हरदोई द्वारा परिवाद संख्या -3124-2016/10/69 दिनांक 8.1.2018 योजित किया गया है । जिसके शिकायती बिंदु 10,13 एवं 15 में जनपद हरदोई में शिक्षक भर्ती 10000,15000,16448 एवं 72825 में बगैर टीईटी पास अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति नियमावली में प्राविधानित रोस्टर के विपरीत नियुक्ति किये जाने,नियुक्ति आदेश संशोधित करने,फर्जी पाये गये शिक्षकों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, रख रखाव,एवं प्रेषण /वापस करने इत्यादि में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की गई है ।

शासन का क्या है आदेश

उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-1लखनऊ के पत्र संख्या 1140/अरसठ-1-2021-10(36)/2021 दिनांक 22 जुलाई 2021 के द्वारा कार्यालय आदेश जारी करके महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा माननीय लोकायुक्त लखनऊ के यहां योजित परिवाद संख्या 3124-2016/10/69 दिनांक 8.1.2018 के शिकायती बिंदु 10,13 एवं 15 के सम्बंध में प्रस्तुत जांच आख्या में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई श्री बृजेश मिश्र संप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही महामहिम राज्यपाल के आदेश पर  सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली -1999 के नियम-(7) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के संपादन हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ को नामित किया है ।

इस आदेश के बाद श्री बृजेश मिश्र के ऊपर निलंबन की कार्यवाही होने की संभावना बलवती हो गयी है ।

क्या कहा गया है जांच रिपोर्ट में 

शासन के पत्र संख्या 5011(1)/अरसठ-1-2019 दिनांक 17-1-2020 द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को माननीय लोकायुक्त लखनऊ के यहां योजित परिवाद संख्या 3124-2016/10/69 दिनांक 8.1.2018 के शिकायती बिंदु 10,13,एवं 15 की नियमानुसार जांच संपादित कर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया था ।

इस निर्देश के क्रम में जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी । महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ ने  पत्रांक /अधि0/मा0लो0प्रकरण पार्ट-2/339/2021-22 दिनांक 28.4.2021 के द्वारा प्रश्नगत शिकायती बिंदु 10,13,एवं 15 के सम्बंध में अपनी जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी ।

जांच आख्या में जनपद हरदोई में शिक्षक भर्ती 10000,15000,16448 एवं 72825 में बगैर टीईटी पास अभ्यर्थियों के चयन,नियुक्ति नियमावली में प्राविधानित रोस्टर के विपरीत नियुक्ति किये जाने,नियुक्ति आदेश में संशोधन करने, फर्जी पाये गये शिक्षको से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के सत्यापन,रख रखाव,एवं प्रेषण/वापस करने इत्यादि में प्रक्रियाजन्य अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में अपने कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों पर शिथिल पर्यवेक्षणीय नियंत्रण तथा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली-1956 के नियम -3के उल्लंघन हेतु प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई श्री बृजेश मिश्र को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन व अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत नियमो के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है ।

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