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बलिया : पहले बैक ड्राफ्ट लाओ, पहले सोलर पंप पाओ का लाभ ले कृषक

बलिया : पहले बैक ड्राफ्ट लाओ, पहले सोलर पंप पाओ का लाभ ले कृषक

बलिया 6 अगस्त 2019 ।। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनातर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापित किए जाने वाले सोलर पंप हेतु पहले बैक ड्राफ्ट लाओ, पहले सोलर पंप पाओ के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। 
            उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया है कि जनपद के लघु एवं सीमांत ऐसे कृषकों को सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा जो वर्तमान में डीजल पंप सेट के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं अथवा उनके पास सिंचाई हेतु ऊर्जा का कोई स्रोत उपलब्ध न हो तथा उनके स्थल विद्युत ग्रिड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इच्छुक कृषक को फसल उत्पादक, कृषक उत्पादक, कृषक फल उत्पादक, सब्जी उत्पादक कृषक एवं मत्स्य पालक कृषक को कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत कराते हुए सोलर पंप की मांग करनी होगी। पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ, पहले सोलर पंप आओ के सिद्धांत पर कृषकों का चयन किया जायेगा। 2एचपी सोलर पंप के लिए चार व्यास की बोरिंग तथा 7 मीटर अथवा 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर उपयुक्त होते हैं।  3 एवं 5 एचपी सोलर पंप के लिए 6 ब्यास की बोरिंग तथा 50 मीटर अथवा 200 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर उपयुक्त होंगे। इन्हीं के आधार पर सोलर पंपों का आवंटन किया जाएगा। अनुदानित दर पर सोलर फोटोवोलटैईक सिंचाई पंप प्राप्त करने के लिए किसान को ऑनलाइन पंजीकरण के साथ यह विकल्प देना होगा कि वह 2, 3 या 5 कितने हॉर्स पावर का पंप चाहता है। यूपीनेडा द्वारा क्षमतावार कृषक अंश की दरें 2एचपी (डीसी) कृषक अंश रुपया 37326,  3एचपी (डीसी) कृषक अंश रुपया- 56580, 5एचपी (डीसी) कृषक अंश रुपया- 146154 कृषक अंश की धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट कम्पनी के नाम देय होगा।