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सुखपुरा बलिया : बिना मान्यता के चल रहे एसएनएस कान्वेंट स्कूल पर बीएसए ने जारी की एक लाख के अर्थदंड की नोटिस, नही बन्द होने पर 10 हजार प्रतिदिन बढ़ता जाएगा जुर्माना

बिना मान्यता के चल रहे एसएनएस कान्वेंट स्कूल पर  बीएसए ने जारी की एक लाख के अर्थदंड की नोटिस, नही बन्द होने पर 10 हजार प्रतिदिन बढ़ता जाएगा जुर्माना


सुखपुरा बलिया 9 जनवरी 2019 ।। खण्ड शिक्षा अधिकारी बेरुआरबारी के क्षेत्र में अवैध रूप से बिना मान्यता के ही वर्षो से संचालित एसएनएस कान्वेंट स्कूल भोजापुर मठिया के खिलाफ बीएसए बलिया डॉ संतोष कुमार राय ने शुरू कर दिया है । कार्यवाई के क्रम में 3 नवम्बर 2018 को अपने कार्यालय के पत्रांक 20418 के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी बेरुआरबारी को निर्देशित किया था कि बिना मान्यता के संचालित हो रहे एसएनएस कान्वेंट स्कूल भोजापुर मठिया के खिलाफ तुरंत 1 लाख रुपये जुर्माने की नोटिस देकर जबाब मांगिये । इस स्कूल द्वारा जबाब न देने की स्थिति में और जांच में विद्यालय संचालित मिलता है तो इस धनराशि के अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना तय करके स्कूल में तालाबंदी करायी जाय । लेकिन खण्ड शिक्षा अधिकारी बेरुआरबारी ने कार्यवाई न करके नोटिस जारी करके और बीएसए बलिया को प्रतिलिपि भेजकर अपने कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन कर लिया गया । आज जब इस संबंध में बीएसए बलिया से पूंछा गया तो उनका जबाब था कि बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय के संचालित होने देने का कोई प्रश्न ही नही है । इस विद्यालय के खिलाफ बड़ी कार्यवाई शीघ्र ही मेरे द्वारा की जाएगी ।






बता दे कि यह विद्यालय न तो मान्यता की शर्तों को पूरा करता है , न ही प्राथमिक विद्यालय से अधिमान्य न्यूनतम फासले के अंतर्गत है , फर भी संचालित है । खण्ड शिक्षा अधिकारी सुबाष गुप्ता ने यह भी बताया कि एक बार मैंने इसके विद्यालय को सील करवाया था , वावजूद इसके पुनः संचालित है । जब इनसे कहा गया कि फिर आपने क्या कार्यवाई अपने स्तर से की तो संचालन का ठीकरा बीएसए के ऊपर फोड़ दिया ।


संचालित होने के सबूत :-

प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर का बयान