बलिया : फल बिक्रेताओं ने अगर स्टीकर लगे फल की बिक्री की तो खैर नहीं
फल बिक्रेताओं ने अगर स्टीकर लगे फल की बिक्री की तो खैर नहीं
बलिया 27 दिसम्बर 2018: अब स्टीकर लगे फलों की बिक्री नहीं हो सकेगी। ऐसा करते हुए कोई फल विक्रेता मिला तो उसकी खैर नहीं। उसका वह फल तो नष्ट होगा ही, साथ ही उसे कानूनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। जिलाधिकारी भवानी सिंह के निर्देश पर गुरुवार को अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक कर कड़े दिशा-निर्देश दिए। कहा कि वह अपने क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करें। जहां पर स्टीकर लगे हुए फल बिक्री करते हुए पाएं, उन्हें तत्काल चेतावनी देकर फल को नष्ट करा दें। साथ ही रोकथाम के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाए। एडीएम ने बताया कि स्टीकर लगे फल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस संबंध में जनमानस को भी जागरूक किया जाए कि वह स्टिकर लगे फलों को न खरीदें। इसका कारोबार करने वाले लोगों को भी इस बावत सख्त हिदायत दी जाए।
बलिया 27 दिसम्बर 2018: अब स्टीकर लगे फलों की बिक्री नहीं हो सकेगी। ऐसा करते हुए कोई फल विक्रेता मिला तो उसकी खैर नहीं। उसका वह फल तो नष्ट होगा ही, साथ ही उसे कानूनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। जिलाधिकारी भवानी सिंह के निर्देश पर गुरुवार को अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक कर कड़े दिशा-निर्देश दिए। कहा कि वह अपने क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करें। जहां पर स्टीकर लगे हुए फल बिक्री करते हुए पाएं, उन्हें तत्काल चेतावनी देकर फल को नष्ट करा दें। साथ ही रोकथाम के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाए। एडीएम ने बताया कि स्टीकर लगे फल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस संबंध में जनमानस को भी जागरूक किया जाए कि वह स्टिकर लगे फलों को न खरीदें। इसका कारोबार करने वाले लोगों को भी इस बावत सख्त हिदायत दी जाए।