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ई-पंजीकरण पर सरकार का संशोधित फैसला, 4 जून का परिपत्र वापस

 



ई-पंजीकरण पर सरकार का संशोधित फैसला, 4 जून का परिपत्र वापस

लखनऊ, 29 जून।। उत्तर प्रदेश के निबंधन विभाग ने ई-पंजीकरण व्यवस्था को लेकर 4 जून 2026 को जारी अपना पूर्व परिपत्र वापस ले लिया है। महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश की ओर से सोमवार को जारी आदेश में सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि 4 जून 2026 को जारी परिपत्र संख्या 2523/ई-पंजीकरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2024 के नियम-5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण संबंधी जो व्यवस्था लागू की गई थी, उस पर पुनर्विचार के बाद उक्त परिपत्र को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस निर्णय की जानकारी संबंधित पक्षों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, सभी जिलाधिकारियों, अपर महानिरीक्षक निबंधन, उप महानिरीक्षक निबंधन तथा उप निबंधकों को भी भेजी गई है।

गौरतलब है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडरों की ओर से विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही थी। ऐसे में सरकार द्वारा पूर्व परिपत्र वापस लेने के निर्णय को महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। फिलहाल विभाग की ओर से आगे की व्यवस्था को लेकर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।