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वाह रें जिला प्रशासन, न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी वक़्फ (कब्रिस्तान) की भूमि पर कुडा निस्तारण यूनिट का करा रहा है निर्माण कार्य, क़ानून को खुद लिया हाथ में




दयाननंद (रिपोर्टर वक्फ, टुडे)

बलिया।। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत  पंचायती राज विभाग  के द्वारा बेल्थरा रोड तहसील के सियर ब्लॉक में चयनित  गांवो मे  कूड़ा निस्तारण यूनिट  का निर्माण करा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत  शाह्पुर अफगॉ सीयर ब्लॉक, बेल्थरा रोड , बलिया  का भी चयन हुआ। लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा गलत जमीन की पैमाइश कर निर्माण कार्य का आरंभ करा दिया गया है । जब गांव वासियों को इस योजना के बारे में पता चला तो ग्राम प्रधान ग्राम , सचिव , लेखपाल कानूनगो व उप जिलाधिकारी को पत्रों के माध्यम से प्रकरण को संज्ञानित कराया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जिस जमीन के टुकड़े पर कूड़ा निस्तारण यूनिट का निर्माण कराया जा रहा है वह संबंधित आराजी वक़्फ न. 1040 व  आराजी नंबर ( 545, 547 और 548 ) की है जिस पर  माननीय सत्र न्यायालय बलिया के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है जो आज भी लागू है। लेकिन तमाम कोशिशो  के बावजूद उप जिलाधिकारी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई,  तत्पश्चात जिला अधिकारी महोदय बलिया एवं  उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को इस प्रकरण से अवगत कराया गया । यहां यह कहावत सच होती दिख रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैस। क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश को लागू करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वही जबरिया अतिक्रमण कर रहा है, अब माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कौन कराएगा यह विचारणीय प्रश्न है?









देश और प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बचाओ एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था वक्फ  वेलफेयर फोरम के द्वारा पत्र संख्या 9.12. 2022 के माध्यम से मुख्य कार्यपालक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तहरीर दी गई । जिसमें वक्फ संख्या 1040 पर हो रहे अनाधिकृत अतिक्रमण एवं निर्माण कार्यों के संबंध में तत्पश्चात मुख्य कार्यपालक,  उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड  ने जिला अधिकारी/ अपर सर्वे वक़्फ  कमिश्नर महोदय बलिया को पत्र संख्या 6205 / WN 1040/ बलिया-  20 23,  दिनांक 20 .1. 2023 को  प्रेषित किया। सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया द्वारा 6 फरवरी 2023 को उप जिलाधिकारी बिल्थरा रोड को  प्रेषित किया कि संबंधित शिकायत को जांच उपरांत नियमानुसार  कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण का वक़्फ बोर्ड  को भी अवगत कराया जा सके ।







ग्रामीण वासियों द्वारा इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को उप जिलाधिकारी महोदय एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया।प्रार्थी एवं अन्य के द्वारा  अनुसरण पत्र के माध्यम से उप जिला अधिकारी के कार्यालय को अवगत कराया। नायब  तहसीलदार ने  संबंधित लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा भूमि का पुनः पैमाइश कर अवगत कराने के लिये  कहा गया। परंतु लेखपाल मनीष वर्मा द्वारा अभी तक दोबारा पैमाइश अथवा स्थगन आदेश के अनुपालन में कोई आख्या उप जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया ग या।

उपरोक्त प्रकरण मे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में शिथिलता, स्वच्छ भारत मिशन के गाइडलाइन,  प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों के विपरीत निर्माण और बलिया सत्र न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को न मानते हुए निर्माण कार्य करना माननीय न्यायालय की अवमानना के श्रेणी में आता है।

प्रार्थी गण का कहना है  कि वक़्फ  संपत्ति पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण रोके  जाने  को लेकर इस पूरे प्रकरण को 3 माह से ज्यादा हो गए लेकिन तहसील एवं जिला स्तर से कोई कार्यवाही ना होने के कारण  निराश होकर  माननीय मुख्यमंत्री  को संदर्भित किया गया है ताकि शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और कब्रिस्तान  पर अवैध निर्माण कार्य को रोका जा सके ।