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सीओ सिटी बलिया को सीजेएम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से किया तलब, डूडा कर्मचारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मुक़दमे मे रिपोर्ट न भेजना कारण

 


बलिया।।मुकदमा अपराध संख्या 447/21 दफा 419/420/504 आईपीसी दिनांक 23.12.2021,सरकार बनाम विनय गौतम वगैरह (डूडा कर्मचारी ) नामक वाद मे सीजेएम बलिया ने सीओ सिटी बलिया को आगामी तारीख 3 दिसंबर 2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। बता दे कि शहजादी देवी पत्नी श्री अजय कुमार राम निवासी मिश्र नेवरी वार्ड नंबर 5 थाना कोतवाली शहर व जनपद बलिया ने डूडा द्वारा फर्जी तरीके से आवास आवंटन, कांशीराम आवास के लाभार्थी को भी आवास आवंटन के संबंध मे शिकायत की गयी थी। यह विनय गौतम (cmm डूडा ) रहमान (पूर्व cltc डूडा ) विनोद सिंह ( डूडा कर्मचारी ) अमित सिंह (डूडा कर्मचारी ) राजीव पांडेय (डूडा कर्मचारी ) अश्वनी वर्मा (डूडा कर्मचारी ) पूर्व सभासद अजित वर्मा, रोहित मिश्र (निवासी वार्ड नंबर 5) और अरविंद पांडेय पूर्व परियोजना प्रभारी बलिया के खिलाफ दर्ज हुआ है।






शिकायतकर्ती शहजादी देवी पत्नी श्री अजय कुमार राम ने आज सोमवार को माननीय न्यायालय सीजेएम बलिया के यहां आवेदन देकर सीओ सिटी बलिया के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा 14.11.2022 को मांगी गयी आख्या को नही प्रस्तुत करने के कारण कोर्ट से सीओ सिटी बलिया को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देने की मांग की थी, जिस पर माननीय कोर्ट ने सीओ सिटी को अगली तारीख 03.12.2022 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

बता दे कि डूडा कर्मचारियों पर आरोप है कि लगभग 100 आवास को इन लोगों द्वारा गलत तरीके से आवंटित किया गया है। इसी का शहजादी देवी ने विरोध करते हुए थाना कोतवाली मे 23 दिसंबर 2021 को अपराध संख्या 447/21 दफा 419/420/504 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसी मुक़दमे मे सीओ सिटी को माननीय न्यायालय द्वारा मांगी गयी 12 बिन्दुओ पर आख्या प्रस्तुत करनी है।




बयान -अजय कुमार राम (पति शहजादी देवी )