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संयुक्त शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस बलिया के बाबू अफसर अली को किया निलम्बित, डायट से किया सम्बद्ध

 


बलिया ।। संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ योगेंद्र  कुमार सिंह ने श्री अफसर अली वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को राजकीय इण्टर कालेज, बलिया में कार्यरत अवधि के दौरान श्री अरूल प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज, बलिया के साथ अभद्र आचारण करते हुये अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के धारा-3 के उल्लघन का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाती है। निलम्बन अवधि में श्री अफसर अली वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,पकवाईनार, बलिया में सम्बद्ध रहेगें।  






निलम्बन की अवधि में श्री अफसर अली, वरिष्ठ सहायक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।


 उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब कि श्री अफसर अली, वरिष्ठ सहायक. इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं। श्री अफसर अली को प्रश्नगत प्रकरण में अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा ।