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अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को डीआईओएस ने दी कमियों को दूर कर परिषद की वेबसाइट पर आवश्यक सूचना को अपलोड करने की दो दिन की मोहल्लत, नही तो खतरे में पड़ेगी मान्यता



बलिया ।। पिछले 24 जून को दी गयी सूचना के बावजूद जनपद के कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों ने जरूरी सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नही किया है । जिसके चलते उच्चाधिकारियों ने डीआईओएस को तत्काल कमियों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया है । उच्चाधिकारियों के तल्ख तेवरों को देखते हुए डीआईओएस बलिया ने भी ऐसे सभी विद्यालयों को नोटिस जारी कर 2 दिनों में सभी आवश्यक सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है । साथ ही चेताया है कि ऐसा नही होने पर विद्यालय की मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी ।

बता दे कि मुख्यमंत्री  के सौ दिवस के निर्देशित कार्यों में निम्नवत् कार्यों को शासन / विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयो में छात्र / छात्राओं का ईमेल आईडी० पूर्ण किया जाना, विद्यालय की वेबसाइट तैयार किया जाना ,विद्यालय का वेबपेज तैयार किया जाना एवं विद्यालय का भौतिक संशाधन (संशाधन मैपिंग) परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का निर्देश दिया गया था ।

 कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के पंत्राक 4091-95/2022-23 दिनांक 24.06.2022 द्वारा सभी विद्यालयों को सूचित कर दिया गया था । परन्तु  कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उक्त कार्य नहीं कराया गया है।





 बुधवार दिनांक 13.072022 को आयोजित गूगल मीट में उच्चाधिकारियों द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण रोष व्यक्त करते हुए उक्त कार्य तुरन्त कराये जाने का निर्देश दिया गया । इसके बाद डीआईओएस ने पत्र जारी कर प्रत्येक संस्था प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तुरन्त उक्त कार्य सुनिश्चित / पूर्ण कराते हुए प्रत्येक विद्यालय का न्यूनतम 05 फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से वेबपेज पर अपलोड कराकर उपरोक्त कार्यवाही लिखित सूचना दो दिवस के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है । 

चेतावनी दी है कि अन्यथा की दशा में कोई भी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर संगत प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी जिसके लिए व्यक्तिगत रूप संस्था प्रबन्धक / प्रधानाचार्य उत्तरदायी होगें। कहा है कि उक्त निर्देश का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।