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जिला बदर अपराधी को स्टीमर में बैठाकर भेजा गया बिहार,दी गयी 6 माह तक जिले मे न आने की हिदायत



संतोष शर्मा

सिकन्दरपुर, बलिया ।। धारा 3(3) अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में जिला बदर के आरोपी बिट्टू यादव पुत्र छोटेलाल निवासी बहादुरा थाना मनियर जनपद बलिया को मंगलवार के दिन 6 माह के लिए मनियर पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में बिहार जनपद के दरौली घाट पर स्टीमर पर बैठाकर रवाना किया। साथ ही जिला बदर बिट्टू यादव को यह नोटिस दी गई कि छ: माह के अंदर जिला के सीमा में पाए जाने पर धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम की कार्रवाई उसके विरूद्ध की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को थाना हलधरपुर जिला मऊ के थाना अध्यक्ष को अपने आगमन के रहने का स्थान एवं गतिविधियों की सूचना देगा।








 जिला बदर बिट्टू यादव को यूपी बिहार के सीमा पर खरीद -दरौली घाट पर  स्ट्रीमर पर बैठाकर भेजा गया तथा उसकी वीडियोग्राफी भी की गई। मनियर थाने के उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह एवं उनके हमराह रमेश चंद यादव ने  जिला बदर आरोपी को बिहार जाने के लिए स्ट्रीमर पर बैठाया।