पूर्वांचल हॉस्पिटल का पंजीकरण बहाल करने का हाई कोर्ट ने सीएमओ बलिया को दिया आदेश
बलिया ।। लगभग 2 वर्षों की कानूनी जंग लड़ने के बाद पूर्वांचल हॉस्पिटल ,अस्पताल रोड बलिया के रद्द पंजीकरण के बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने इस अस्पताल के पंजीकरण को दिनांक 23.2.2020 को निरस्त करने वाले सीएमओ बलिया के जारी आदेश को अपने आदेश दिनांक 20.5.2022 के द्वारा निरस्त करते हुए सीएमओ बलिया को 3 सप्ताह के अंदर इस अस्पताल के पंजीकरण को बहाल करने का आदेश दिया है ।
यह जानकारी इस अस्पताल के प्रबंधक डॉ चंद्रशेखर सिंह ने अपने बयान में कही है । डॉ सिंह ने कहा कि लगभग 2 साल पहले एक महिला के द्वारा गलत आरोप लगाकर पहले मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी और बाद में प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करके मेरे अस्पताल को बदनाम करते हुए पंजीकरण को रद्द कराने का काम की । मेरे खिलाफ उस महिला ने जो पुलिस कम्प्लेन की थी, उसमे भी साक्ष्य नही होने के कारण मेरे पक्ष में रिपोर्ट लगाकर मुकदमे को निस्तारित करने की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है ।
कहा कि मेरे द्वारा जिला प्रशासन और सीएमओ बलिया से बार बार मेरा पक्ष सुनने की गुहार लगाई गई लेकिन न तो प्रशासनिक अधिकारियों ने, न ही सीएमओ ने मेरी बात सुनी और मेरे अस्पताल के पंजीकरण को अवैधानिक तरीके से रद्द कर दिया । जिसके बाद मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण मे जाना पड़ा । माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी प्रार्थना को सुनी और अपने निर्णय में साफ तौर से कहा कि अस्पताल के पंजीकरण को रद्द करते समय वैधानिक तरीको का प्रयोग नही हुआ है । कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस प्रकरण में साफ दिख रहा है कि प्रशासन अस्पताल के पंजीकरण को पूरी तरह से रद्द करने का पहले ही मन बना चुका था ।
डॉ सिंह ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ मैने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया को एक आवेदन देकर अस्पताल के पंजीकरण को बहाल करने का अनुरोध किया है । अब देखते है, सीएमओ बलिया कब तक अदालत के आदेश का अनुपालन करते है ।