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किसानों, व्यापारियों एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार का तोहफा :100 प्रतिशत अधिभार पर छूट




मुख्यमंत्री जी की पहल से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ऊर्जा विभाग ने की 100 प्रतिशत अधिभार पर छूट वाली एकमुश्त समाधान योजना लागू 

ऊर्जा मंत्री ने आगामी 01 जून 2022 से योजना को लागू करने की घोषणा

01 जून से 30 जून, 2022 तक मिलेगा योजना का लाभ


लखनऊ ।।  प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल से जनता की सुविधा के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है, जो 01 जून से प्रारम्भ होकर 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। यह घोषणा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने की है।

श्री ए0के0 शर्मा ने बताया है कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एल0एम0वी0-1, समस्त विद्युतभार) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5, समस्त विद्युत भार) वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल0एम0वी0-2), के 05 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर अधिकतम 06 किश्तों तथा एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

इस तरह विभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) तथा व्यापारियों के लिये अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधा जनक योजना प्रारम्भ की है।

  इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक उनके देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।

उपभोक्ता उ0प्र0पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि इत्यादि परिलक्षित होगी।





उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पाकालि0 की वेबसाइट www.upenergy.in के  MY CONNECTION  लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।

इस योजना के अन्तर्गत एक लाख तक के मूल बकाया धनराशि वाले एल0एम0वी0-1, एल0एम0वी0-5 एवं एल0एम0वी0-2 श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक के अपने बकाये का भुगतान आगामी माह के बिल के साथ अधिकतम 12 किश्तों में भी कर सकता है, जिसके लिये उसे अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों अथवा स्वयं उ0प्र0पा0कालि0 की वेबसाइट www.upenergy.in  पर ऑनलाइन कर सकता है।

इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। इसी तरह स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे।

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत एम0 देवराज ने अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिल सके, इसके लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये तथा बिल संशोधन के लिये लगातार कैम्पों का आयोजन भी किया जाये।

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमाकर दें। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सद्इच्छा वाले उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।