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अप्रैल मई जून के लिये चीनी चावल गेहूं वितरण की मात्रा व दर का हुआ निर्धारण,डीएसओ ने जारी किया निर्देश



बलिया ।। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने एक पत्र जारी करके सभी राशन वितरण करने वाले ,अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अप्रैल मई जून ,3 माह के लिये मिलने वाले मुफ्त खाद्यान्न के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी है । साथ ही वितरकों को चेताया भी है कि तय रेट व मात्रा के अलावा वितरण की तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

बता दे कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक- 1856/ आठपूरा कोरोना विविध निर्देश/ 2020 दिनांक 16 जून 2021 के क्रम में जनपद बलिया के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों तथा उचित दर विक्रेताओं को डीएसओ ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए माह जून 2021 में नियमित खाद्यान (द्वितीय वितरण चक्र प्रत्येक अन्योदय कार्डधारकों में 35 किग्रा० खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूँ, 15 किग्रा चावल व प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान (03 किग्रा चावल गेहूँ 02 किग्रा) का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिए गए है।


उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारकों में माह जून 2021 (माह अप्रैल मई जून) में 03 माह का चीनी प्रति अन्त्योदय कार्ड 03 किग्रा 18.00 प्रति किया की दर से कुल 54 रुपये में वितरण किया जायेगा। चीनी का वितरण निर्धारित मात्रा व निर्धारित मूल्य पर होगा।


अतएवं उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक 35 किग्रा एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान निःशुल्क एवं प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारक 03 किग्रा चीनी रुपये 18.00 प्रति किग्रा० की दर से कुल रुपये 54 में प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

                       कैसे हो वितरण

समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्तनुसार वितरण करते हुए दुकान पर सैनेटाइजर, हैण्डवाश साबुन एवं पानी की व्यवस्था रखें। प्रत्येक कार्डधारक के प्रक्षालन के पश्चात ही फिंगर प्रिंट लगाकर वितरण करें । दुकान पर टोकन प्रणाली लागू किया जाय, एक साथ 05 से अधिक कार्डधारकों का भीड़ न लगाया जाय, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।