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कोविड 19 पीड़ित अनुग्रह राशि पाने के हकदार : सर्वोच्च न्यायालय

 


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नईदिल्ली ।। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास COVID19 पीड़ितों के लिए न्यूनतम अनुग्रह सहायता का सुझाव देने के लिए मानदंड विकसित करने का वैधानिक दायित्व है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर एक राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों को न्यूनतम राहत की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक आदेश दिया है। कोर्ट के अनुसार, ऐसे न्यूनतम उपायों में धारा 12(iii) के तहत ‘अनुग्रह सहायता’ भी शामिल होगी।

कोर्ट ने पाया कि कोई विशिष्ट राशि न्यायालय द्वारा तय नहीं की जा सकती है, यह सरकार को तय करना है और इसलिए राष्ट्रीय प्राधिकरण छह सप्ताह के भीतर COVID पीड़ितों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड विकसित करेगा।

यह फैसला जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनाया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुग्रह सहायता से सरकार को वित्तीय कठिनाई होगी। 

विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष भी कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ में दायर एक ऐसी रिट याचिका में वही राहत मांगी गई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दी है।