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ब्लैक फंगस-कोरोना से जुड़ी दवा-राहत सामग्री पर नहीं देना होगा कोई टैक्स




ए कुमार

नईदिल्ली ।। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक हुई । लगभग 7 महीने के अंतराल पर हुई इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी गई कर छूट 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है । ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन- बी को भी कर से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है ।

इसके अलावा कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों के आयात पर आईजीएसटी (IGST) छूट को भी बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक कर दिया है । बैठक के 7 महीने बाद होने पर बोली वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक अक्टूबर में हुई थी. उसके बाद इसे नियमित तौर पर फरवरी में होना था लेकिन उस समय बजट सत्र था ।

उसी समय देश के कुछ राज्यों में चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई. इसलिए उस समय इसकी नियमित बैठक नहीं हो सकी.राज्यों की नई सरकारों के गठन के बाद जीएसटी परिषद की अब ये बैठक हुई है ।

बता दें कि जीएसटी (GST) काउंसिल की मीटिंग को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बैठक में कोरोना वैक्सीन, ऑक्सिजन सिलेंडर, कन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनेटाइज़र, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स-फ़्री करने का प्रस्ताव रखा । पंजाब, बंगाल, केरल आदि कई राज्यों ने भी यही प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजेपी के कई वित्तमंत्रियों ने इसका जमकर विरोध किया.