Breaking News

आगे खिसक सकते है पंचायत चुनाव ,कोर्ट के ताजा फैसले से आ रहे संकेत

 


ए कुमार

लखनऊ ।। पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा फैसले जिसमे आरक्षण का आधार वर्ष 2015 को लेने का आदेश है, से चुनाव के और आगे खिसक जाने की भरपूर संभावना है. कोर्ट ने सरकार को आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव के निर्देश द‍िए हैं. अप्रैल में होने वाले चुनावों के लिए आरक्षण किया जा चुका था. ऐसे में अब दोबारा आरक्षण किए जाने में कम से कम एक महीने का समय और लगेंगे. ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देशों को मानकर यदि सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया तो एक चुनाव एक महीने आगे खिसक जाएंगे।

पंचायत चुनावों में आरक्षण ही सबसे जटिल काम होता है. इसकी सूची जारी होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटता है. सरकार द्वारा आरक्षण किये जाने के नियम तय करने के बाद आरक्षण की सूची तैयार करने में कम से कम एक महीने का टाइम लगता है. अब इसी चुनाव को लीजिए. सरकार ने 11 फरवरी को आरक्षण के नियमों वाला शासनादेश जारी किया था।

 आरक्षण की अंतिम सूची 15 मार्च को आनी थी. यानी एक महीने का समय. अब यदि सरकार को फिर से आरक्षण करना पड़ा तो उसे पहले इसके नियमों वाला शासनादेश जारी करना पड़ेगा. इसी शासनादेश के आधार पर जिलों में आरक्षण किया जायेगा. इसमें एक महीने का टाइम लग जाएगा।