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बिजली विभाग के उपभोक्ताओं को बकाये बिल पर 31 मार्च तक OTS का लाभ- पं. श्रीकान्त शर्मा





- उपभोक्ता हितों को देखते हुए बढ़ाई गई OTS की तिथि

- 31 मार्च तक पंजीकरण व बकाया जमा करने की सुविधा

- बिल न जमा कर पाए उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका

ए कुमार

लखनऊ ।। उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को देखते हुए घरेलू व किसान उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के पंजीकरण की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ता बढ़ी तिथि के बीच पंजीकरण कराकर अपने मूल बकाए को जमाकर बिजली के बिलों में सरचार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे। 

कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए 1 मार्च से कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई थी। सभी लाभार्थी उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकें इसलिए योजना की तिथि बढ़ाई गई है। 

बताया कि योजना के तहत 31 मार्च 21 तक उपभोक्ता योजना के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के समय उन्हें मूल बकाए का 30% व वर्तमान बिल जमा करना होगा। 31 मार्च तक पूरा मूल बकाया जमा करने पर 100%सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। 

उपभोक्ता अपने SDO/ExEn कार्यालय, CSC पर पंजीकरण करा सकता है। वो खुद www.upenergy.in पर खुद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है।