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जाने कैसे होगा पंचायतों में आरक्षण,शासनादेश देखे यहां ,?





अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने की पंचायत चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस

पंचायती राज द्वारा त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 के नवनिर्गत आरक्षण नीति वा शासनादेश के सम्बन्ध में की प्रेस वार्ता

ए कुमार

लखनऊ ।।

जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है । इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है । 75 जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष, 826 ब्लॉक हैं ग्राम पंचायतों की संख्या 700 पंचायतें, नगरीय निकाय में गई है एवं डेढ़ सौ नई पंचायतें नगरी पश्चिम में बढ़ी है । 58104 ग्राम पंचायतें हैं जिला पंचायतों में 3051 वार्ड बनी है । क्षेत्र पंचायत के 826 ब्लॉकों में 75855 वार्ड बने हैं ।  58184 ग्राम पंचायत बनी है- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह


पिछले पांच चुनावों के वह पद किसके लिए आरक्षित था उसका संज्ञान लिया जाएगा ।इस बार आरक्षण करने के पहले जो पदों का स्थानों का आवंटन का आरक्षण नियमावली 1994 है सबसे पहले एससी महिला,  एससी महिला से एससी,  ओबीसी ,अनारक्षित ब्लॉक प्रमुखों के 5 पद आरक्षित होते हैं । एससी के लिए 5 में 4 महिलाओं के लिए कुशीनगर देवरिया बलिया दो सोनभद्र के आरक्षण होंगे- अपर मुख्य सचिव


2015  में जो आरक्षण की स्थिति है वह 2021 में नहीं होगी- अपर मुख्य सचिव


11 से लेकर 15 तारीख के बीच में जिला पंचायतों के आरक्षण 20% सीटें आरक्षित होंगी अनुसूचित जाति के लिए होगा- अपर मुख्य सचिव


826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षित होगा यह राज्य स्तर पर जारी होंगी एवं जिला पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी- अपर मुख्य सचिव


826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षित होगा, यह राज्य स्तर पर जारी होंगी एवं जिला पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी- अपर मुख्य सचिव


जिलाधिकारी ही ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर के आरक्षण प्रणाली तय करेंगे- अपर मुख्य सचिव


जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं वह अनारक्षित व ओबीसी हो सकते हैं- अपर मुख्य सचिव


पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी थी जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं आरक्षित हुई एवं 7 ऐसी जिला पंचायत की जो महिलाओं के लिए नहीं हुई- अपर मुख्य सचिव


2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपत्ति, 6 दिन में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है- अपर मुख्य सचिव


जिसे भी आपत्ति करनी है लिखित आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी- अपर मुख्य सचिव


पुरानी व्यवस्था के तहत चुनावों में शिक्षा आड़े नहीं आएगी- अपर मुख्य सचिव


826 ब्लॉक , 58194 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या का गठन हो चुका है- मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज 


रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा- मनोज सिंह


जो पद पहले कभी आरक्षित नही हुए उन्हें वरीयता दी जाएगी, एससी, ओबीसी, महिला के क्रम में पिछले निर्वाचन को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा- मनोज सिंह


कल जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण ज़ारी किया जाएगा- मनोज सिंह


जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण ज़ारी किया जाएगा- मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज