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हाईकोर्ट के निर्देश पर तय समय पर होगा चुनाव,आयोग की तैयारी लगभग पूरी



ए कुमार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी पशोपेश के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. हम समय सीमा के अंदर ही पंचायत चुनाव कराएंगे. उन्होंने कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समय पर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि 18 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है.





दरअसल, चुनाव आयोग ने अपने शेड्यूल में हाईकोर्ट को बताया कि पिछली 22 जनवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार हो गई है. 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है. यही कारण है कि अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है. आयोग ने बताया कि सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा.


21 साल पहले आयोग ने बनाया था रिकॉर्ड


वैसे आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2000 में आयोग ने 37 दिनों में ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली थी. इसके बाद वर्ष 2005 में दो राउंड में चुनाव हुए, जिसमें पहला राउंड 41 दिन और दूसरा 33 दिनों में पूरा हुआ. 2010 में 45 दिनों के एक ही राउंड में पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई थी. इसके बाद वर्ष 2015 में दो राउंड में चुनाव हुए, जिसमें पहला राउंड 42 दिनों का व दूसरा 37 दिनों का रहा था.


आयोग की तैयारी लगभग पूरी

अब इस बार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 17 मार्च को आरक्षण लिस्ट जारी हो और 30 अप्रैल तक चुनाव हो जाने हैं. ऐसी स्थिति में आयोग अगर 18 मार्च को अधिसूचना जारी करता है तो 30 अप्रैल तक उसे 43 दिनों का समय मिल जाएगा, जो उसके लिए काफी है.