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इलाहाबाद : ओबीसी की सत्रह जातियों को एस सी कैटेगरी में शिफ्ट करने का मामला,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर लगाई रोक

 ओबीसी की सत्रह जातियों को एस सी कैटेगरी में शिफ्ट करने का मामला,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर लगाई रोक 
ए कुमार

इलाहाबाद 16 सितंबर 2019 ।।
- अदालत ने यूपी सरकार के 24 जून के आदेश पर लगाई रोक।
- अदालत के फैसले से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका।
- हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार से मांगा जवाब।
- गोरख प्रसाद की याचिका पर जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने की सुनवाई।
- अदालत ने फौरी तौर पर माना, योगी सरकार का फैसला गलत।
- सरकार को नहीं था इस तरह का फैसला लेने का अधिकार।
- सिर्फ संसद ही एससी एसटी की जातियों में कर सकती है बदलाव।
- केंद्र व राज्य सरकारों को नहीं है इस तरह का अधिकार।
- अदालत ने यूपी सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा।