बलिया : उम्मीदवारों को दी गई निर्वाचन व्यय लेखा मेंटेन करने की जानकारी,कलेक्ट्रेट सभागार में बलिया व सलेमपुर के व्यय प्रेक्षक की मौजूदगी में हुआ प्रशिक्षण
उम्मीदवारों को दी गई निर्वाचन व्यय लेखा मेंटेन करने की जानकारी,कलेक्ट्रेट सभागार में बलिया व सलेमपुर के व्यय प्रेक्षक की मौजूदगी में हुआ प्रशिक्षण
बलिया 4 मई 2019: निर्वाचन व्यय लेखा अभिरक्षण के लिए समस्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। इसमें लोकसभा क्षेत्र बलिया के व्यय प्रेक्षक आनन्द कुमार और सलेमपुर के व्यय प्रेक्षक दीपन कर्माकर ने निर्वाचन व्यय और उससे सम्बन्धी लेखा मेंटेन करने की विस्तृत जानकारी उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को दी।
लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर के प्रेक्षक दीपन कर्माकर ने कहा कि एक उम्मीदवार 70 लाख तक निर्वाचन व्यय कर सकते हैं। इससे अधिक व्यय किसी हालत में नहीं होना चाहिए।
बलिया के प्रेक्षक आनन्द कुमार ने बताया, उम्मीदवार को यह छूट है कि वह सामान्य एजेंट के साथ अलग से निर्वाचन व्यय एजेंट भी रख सकता है। निर्वाचन के बीच कोषागार में होने वाले तीनों दिन के निरीक्षण के समय जो समय दिया जाएगा, उस समय पर अनिवार्य रूप से हाजिर रहना होगा। कोई भी शिकायत पहले कंट्रोल रूम के नम्बर पर ही करें। निश्चित रूप से आपकी हर शिकायत का समुचित समाधान होगा। अंत मे उन्होंने सीमा से अधिक व्यय पर होने वाली कार्रवाई से अवगत कराया और उससे बचने की नसीहत दी।
जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने भी यही दोहराया कि चुनाव आयोग की मंशानुरूप व्यय लेखा मेंटेन करेंगे। सीमा से अधिक व्यय करने पर होने वाली कार्रवाई से भी अवगत कराया। कहा कि हमारी व्यय अनुवीक्षण टीमें भी निगरानी करने में लगी है, लिहाजा सही जानकारी ही भरेंगे।
जितना हो सके, कम से कम करें कैश पेमेंट , लेखा व्यय रजिस्टर पर सिर्फ प्रत्याशी का हस्ताक्षर मान्य
मुख्य कोषाधिकारी प्रकाश सिंह ने व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से सभी उम्मीदवारों संग साझा की। बताया कि कोई भी पेमेंट चेक, आरटीजीएस या अन्य ऑनलाइन तरीके से ही करें तो बेहतर होगा। कैश खर्च करने पर व्यय मेंटेन करने में असुविधा हो सकती है। यह भी कहा कि पूरी निर्वाचन अवधि के दौरान किसी एक मद में किसी व्यक्ति को दस हजार से ऊपर का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। धन कहाँ से कितना खर्च हुआ और कितना शेष बचा है इसका भी पूरा विवरण डेली कैश रजिस्टर में भरना होगा। कुल मिलाकर व्यय सम्बन्धी लेखा को नियमानुसार मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है उन पर ध्यान देना है। डेली एकाउंट रजिस्टर में हर कॉलम को भरने की विधिवत जानकारी दी गई। जितने भी रजिस्टर पर दस्तखत होंगे वह अभ्यर्थी के ही होंगे। एजेंट का दस्तखत मान्य नहीं होगा।
बैठक में सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा अमित राय, सभी एसडीएम व व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमों के सदस्य मौजूद रहे।
बलिया 4 मई 2019: निर्वाचन व्यय लेखा अभिरक्षण के लिए समस्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। इसमें लोकसभा क्षेत्र बलिया के व्यय प्रेक्षक आनन्द कुमार और सलेमपुर के व्यय प्रेक्षक दीपन कर्माकर ने निर्वाचन व्यय और उससे सम्बन्धी लेखा मेंटेन करने की विस्तृत जानकारी उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को दी।
लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर के प्रेक्षक दीपन कर्माकर ने कहा कि एक उम्मीदवार 70 लाख तक निर्वाचन व्यय कर सकते हैं। इससे अधिक व्यय किसी हालत में नहीं होना चाहिए।
बलिया के प्रेक्षक आनन्द कुमार ने बताया, उम्मीदवार को यह छूट है कि वह सामान्य एजेंट के साथ अलग से निर्वाचन व्यय एजेंट भी रख सकता है। निर्वाचन के बीच कोषागार में होने वाले तीनों दिन के निरीक्षण के समय जो समय दिया जाएगा, उस समय पर अनिवार्य रूप से हाजिर रहना होगा। कोई भी शिकायत पहले कंट्रोल रूम के नम्बर पर ही करें। निश्चित रूप से आपकी हर शिकायत का समुचित समाधान होगा। अंत मे उन्होंने सीमा से अधिक व्यय पर होने वाली कार्रवाई से अवगत कराया और उससे बचने की नसीहत दी।
जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने भी यही दोहराया कि चुनाव आयोग की मंशानुरूप व्यय लेखा मेंटेन करेंगे। सीमा से अधिक व्यय करने पर होने वाली कार्रवाई से भी अवगत कराया। कहा कि हमारी व्यय अनुवीक्षण टीमें भी निगरानी करने में लगी है, लिहाजा सही जानकारी ही भरेंगे।
जितना हो सके, कम से कम करें कैश पेमेंट , लेखा व्यय रजिस्टर पर सिर्फ प्रत्याशी का हस्ताक्षर मान्य
मुख्य कोषाधिकारी प्रकाश सिंह ने व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से सभी उम्मीदवारों संग साझा की। बताया कि कोई भी पेमेंट चेक, आरटीजीएस या अन्य ऑनलाइन तरीके से ही करें तो बेहतर होगा। कैश खर्च करने पर व्यय मेंटेन करने में असुविधा हो सकती है। यह भी कहा कि पूरी निर्वाचन अवधि के दौरान किसी एक मद में किसी व्यक्ति को दस हजार से ऊपर का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। धन कहाँ से कितना खर्च हुआ और कितना शेष बचा है इसका भी पूरा विवरण डेली कैश रजिस्टर में भरना होगा। कुल मिलाकर व्यय सम्बन्धी लेखा को नियमानुसार मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है उन पर ध्यान देना है। डेली एकाउंट रजिस्टर में हर कॉलम को भरने की विधिवत जानकारी दी गई। जितने भी रजिस्टर पर दस्तखत होंगे वह अभ्यर्थी के ही होंगे। एजेंट का दस्तखत मान्य नहीं होगा।
बैठक में सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा अमित राय, सभी एसडीएम व व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमों के सदस्य मौजूद रहे।