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गोरखपुर : नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व सभासद पर दर्ज होगा मुकदमा, गत 18 जुलाई की शाम 8:00 बजे बरगदवा गांव में हुई थी घटना

नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व सभासद पर दर्ज होगा मुकदमा,
गत 18 जुलाई की शाम 8:00 बजे बरगदवा गांव में हुई थी घटना 
पूर्व सभासद धर्मदेव व उसके साथी ब्रह्मदेव जितेंद्र व दीपू पर हैं गंभीर आरोप 


गोरखपुर 17 अप्रैल 2019 ।। अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन और विद्वान अधिवक्ता प्रमोद धर दुबे के द्वारा मामला प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायाधीश ने बरगदवा गांव के पूर्व सभासद धर्म देव चौहान ब्रह्म देव चौहान एवं उनके रिश्तेदार जितेंद्र चौहान व दीपू चौहान पर गंभीर चोट का रीत करने लूट अश्लीलता और पॉक्सो एक्ट  की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश चिलुआताल थानाध्यक्ष को दिया है l
न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 3 दंड प्रक्रिया संहिता आवेदक अनिल कुमार पांडे के  विद्वान अधिवक्ता  प्रमोद दुबे द्वारा इस कथन के साथ दिया गया कि आवेदक के गांव के पूर्व सभासद धर्म देव चौहान वह ब्रह्म देव चौहान एवं उनके रिश्तेदार जितेन चौहान और दीपू चौहान जो धर्मदेव के घर रहते हैं एक गोलबंद मन बढ़ भूमाफिया हैंl lगांव के ही राकेश पांडे के सभी अभियुक्त मददगार हैंl राकेश पांडे से वादी मुकदमा का फौजदारी का मुकदमा चल रहा है l अभियुक्त इसी मुकदमे में 16 का दबाव बनाने के लिए आए दिन अपराह्न और हत्या की धमकी देते हैं lइसी रंजिश को लेकर गत 18 जुलाई की शाम 8:00 बजे प्रार्थी की पत्नी शशि कला और दो पुत्रियों प्रियंका व अंजली नाबालिक को रास्ते में मुलजिम धर्म देव चौहान ब्रह्मदेव जितेंद्र दीपू गाली गुप्ता देने लगे विरोध करने पर आवेदक की पुत्री एवं पत्नी पर हमला कर दिए और अभियुक्त प्रार्थी की पत्नी व पुत्रियों को घर के अंदर खींच लेगा यह वादी मुकदमा घटनास्थल पर पहुंचे और मूल्यों को रोकने का प्रयास किया तो प्रार्थी को भी लाठी डंडा से बुरी तरह से मार पीटे मुलजिम धर्म देव चौहान ने अपना पिस्टल लगाकर जान मारने की धमकी भी दिया प्रार्थी की पुत्री अंजली ने रोते हुए बताया कि मुलजिम धर्मदेव मुझे कमरे में खींचकर बुरी नियत से मेरे प्राइवेट अंग से छेड़छाड़ किया तथा यह भी बताया कि मूल्य मान बड़ी बहन और मां का मंगलसूत्र और कान का टॉप्स भी छीन लिए प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दिया गया जरिए रजिस्ट्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित किया गया lप्रार्थी  के विद्वान अधिवक्ता प्रमोद धर दुबे के द्वारा कहा गया कि  थानाध्यक्ष  चिलुआताल को आदेश दिया जाए कि वह मुकदमा दर्ज कर विवेचना करेंl
 विद्वान अधिवक्ता प्रमोद धर दुबे ने वादी की ओर से बताया कि स्थानी चिलुआताल थाने की आख्या  प्रस्तुत है lजिसके अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है l
विद्वान अधिवक्ता  ने बताया कि गत 18 जुलाई को शाम 8:00 बजे प्रार्थी की पत्नी शशि कला और दो पुत्रियां प्रियंका व अंजली नाबालिक को रास्ते में मुलजिम धर्म देव चौहान ब्रम्हदेव चौहान जितेंद्र  चौहान और दीपू चौहान गाली गुप्ता देने लगे विरोध करने पर अभियुक्त आवेदक की पुत्री एवं पत्नी पर हमला कर दिए और  प्रार्थी की पत्नी व पुत्रियों को घर के अंदर खींच ले गए lजब वादी मुकदमा घटनास्थल पर पहुंचा और मुसलमानों को रोकने का प्रयास किया तो प्रार्थी को भी लाठी डंडा से भी बुरी तरह से मारा पीटाl मुलजिम धर्म देव चौहान अपना पिस्टल लहरा कर जान मारने की धमकी भी दियाl प्रार्थी की नाबालिग पुत्री अंजली ने घर पहुंचने पर बाद में रोते हुए बताया कि मुलजिम धर्मदेव मुझे कमरे में खींचकर बुरी नजर से मेरे प्राइवेट अंग से छेड़छाड़ कियाl
 विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मामले को प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध कार्य किया पाया गया है lऐसी स्थिति में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना का आदेश दिया जाना न्यायोचित पाया साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक द्वारा शपथ पत्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व रसीद प्रस्तुत की गई l
प्रस्तुत मामले में अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया  संघीय अपराध करीत पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 3 दंड प्रक्रिया संगीता स्वीकार कर लिया और थानाध्यक्ष चिलुआताल को आदेशित किया कि वह प्रस्तुत मामले में अभियोग पंजीकृत कर के नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित कर शीघ्र सूचित करें ।