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जाने EPFO के सम्बंध में : मात्र एक माह की नौकरी होने के बाद भी अगर कर्मचारी की मौत हो तो नॉमिनी को मिलती है पेंशन




12 फरवरी 2019 ।।

अगर नौकरी करते हुए किसी इन्पलॉई की अचानक मौत हो जाए तो EPFO उसके परिवार का बड़ा सहारा बन सकता है. EPFO के नियम के मुताबिक अगर किसी इम्पलॉई की मौत नौकरी ज्‍वॉइन करने के एक महीने बाद भी हो जाती है तो नॉमिनी को पेंशन मिलेगी. हालांकि पेंशन संबंधित कर्मचारी की सैलरी के हिसाब से तय होगी. इसके अलावा दो बच्चों को 25 साल के होने तक पेंशन का 25% अमाउंट हर महीने मिलता है. नॉमिनी को 6 लाख रुपये का बीमा क्लेम में भी मिलता है.

# कोई भी PF सब्सक्राइबर दो महीने तक बेरोजगार होने पर अपना फंड निकाल सकता है.

# अगर कोई इम्पलॉई 5 साल या इससे ज्यादा वक्त तक PF कटवाता है तो फिर उसे फंड निकालने पर इनकम टैक्स नहीं देना होता.

# हेल्थ प्रॉब्लम या एम्पलॉयर द्वारा बिजनेस बंद करने से किसी की नौकरी जाती है तो भी फंड निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होता.

# घर खरीदने/कंस्ट्रक्शन करवाने, मेडिकल ट्रीटमेंट, खुद की या फैमिल मेंबर्स की शादी के लिए एडवांस्ड पीएफ निकाला जा सकता है.

# परिवार के किसी भी सदस्य जैसे बच्चे, भाई, बहन या खुद की शादी के लिए PF से 50% पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि सब्सक्राइबर 7 सालों से EPFO का सदस्य हो.

# बच्चों के 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए EPF से ब्जाय के साथ अपने हिस्से का 50% हिस्सा निकाला जा सकता है. इसके लिए भी EPFO की कम से कम 7 सालों की सदस्यता जरूरी है.