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फटे नोट है तो परेशान होने की नही है जरूरत , आरबीआई के जाने ये चार नियम , बदल जाएंगे फ़टे नोट





11 नवम्बर 2018 ।।

अक्सर आप और हम फटे नोटो की समस्या से परेशान होते रहते हैं, लेकिन क्या आप इनसे जुड़े नियमों को जानते हैं? ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि फटे नोट के साथ क्या करना चाहिए. जानिए कब और कैसे इन्हें बदला जा सकता है. तो आज हम आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं..
(1) इन नोटों को नहीं बदला जा सकता- कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जा सकता. साथ ही जिन नोटों पर नारे या राजनैतिक संदेश लिखे हों, उन्हें भी बतौर मुद्रा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यदि बैंक अधिकारी को लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है, तो वह आपकी मुद्रा बदलने से इनकार कर सकता है.

(2) बैंक में बदलें- आरबीआई के नियमानुसार, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वे नकली न हों. इसलिए आप आसानी से निकटतम बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता. साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है.

(3) कर सकते हैं बिल का भुगतान- आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंकों में कर सकते हैं. खाते में करें जमा इस तरह के नोटों को बैंक में जमा कर आप अपने खाते की राशि को बढ़ा सकते हैं. रिजर्व बैंक के नियमानुसार, इन नोटों को फिर से जारी नहीं किया जा सकता है. केंद्रीय बैंक नए नोट ही जारी करेगा. साथ ही ध्यान रहे कि फटे नोट का काम से कम 51 फीसदी हिस्सा आपके पास हो.

(4) ऐसा भी कर सकते हैं- आप पांच नोट की संख्या तक के नोट उन बैंकों में बदल सकते हैं, जिनमें मुद्रा तिजोरी नहीं होती. इसके एवज में बैंक आपको रसीद देगा. इस जमा के बदले आपको 30 दिनों में राशि दी जाएगी.