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SC- ST एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - धारा 14 ए के उपखंड 2 को बताया असंवैधानिक

इलाहाबाद-ब्रेकिंग

SC- ST एक्ट  को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
धारा 14 ए के उपखंड 2 को असंवैधानिक बताया
अमित कुमार की रिपोर्ट


इलाहाबाद 10 अक्टूबर 2018 ।।
विशेष कानून से आदेशों के खिलाफ होगी अपील।

आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में होगी अपील।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश।

विशेष अदालत गठित करने का दिया निर्देश।

8 हफ्ते में विशेष अदालत गठित करें- *हाईकोर्ट*

एससी एसटी एक्ट के तहत कोर्ट का गठन हो- *कोर्ट*

*धारा 14 की वैधता मामले में बड़ा आदेश।*

धारा *482* के *तहत* हस्तक्षेप का अधिकार नहीं।

विष्णु बिहारी तिवारी की याचिका पर आदेश।

कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान लिया था।

बाद में दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई की।

*20 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।*

*हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले की कोर्ट का आदेश।*

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस यशवंत वर्मा की पूर्ण पीठ ने दिया मामले में बड़ा आदेश।