Home
/
Unlabelled
/
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला :पीरियड्स से पहले हिंसक हुई महिला ने की बच्चे की हत्या, इस आधार पर हुई बरी ...
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला :पीरियड्स से पहले हिंसक हुई महिला ने की बच्चे की हत्या, इस आधार पर हुई बरी ...

- 6 अगस्त 2018 ।।
राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने बच्चे की हत्या का आरोप झेल रही एक महिला को बरी कर दिया. बरी करने का कारण बड़ा ही विचित्र है. कोर्ट ने यह कहते हुए उसे बरी कर दिया कि हत्या के दौरान महिला प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस से जूझ रही थी. पीएमएस दरअसल महिलाओं में माहवारी यानी पीरियड्स से पहले होने वाली मानसिक उथल-पुथल है. इस दौरान कई महिलाएं बेहद भावुक हो जाती हैं, वहीं कई महिलाएं गुस्सैल और हिंसक हो जाती हैं ।
इस महिला ने अपने तीन बच्चों को कुएं में धकेल दिया था. इनमें से दो बच्चों को तुरंत बचा लिया गया था वहीं एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी. इस मौत के मामले में कोर्ट ने महिला को बरी कर दिया है ।
इस महिला ने अपने तीन बच्चों को कुएं में धकेल दिया था. इनमें से दो बच्चों को तुरंत बचा लिया गया था वहीं एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी. इस मौत के मामले में कोर्ट ने महिला को बरी कर दिया है ।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने महिला को भारतीय दंड संहिता के तहत अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई थी. इस सज़ा के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि आरोपी महिला मासिक धर्म शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी पीएमएस के दौरान ख़तरनाक तौर पर आक्रामक हो जाती है ।
जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस गोवर्धन बर्धार की बेंच ने इस केस में तीन डॉक्टरों की सलाह के बाद महिला की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए फैसला सुनाया. इस मामले में फैसले के लिए बेंच ने पीएमएस को लेकर लिखी गई कई सारी किताबें पढ़कर तीनों डॉक्टरों के बयानों की जांच भी की ।
आरोपी महिला का इलाज कर चुके एक डॉक्टर ने कोर्ट के सामने कहा कि कुछ महिलाओं का बर्ताव मासिक धर्म से कुछ दिन पहले अजीब हो जाता है. उन्होंने आगे दावा किया कि कुछ महिलाएं बेहद आक्रामक और हिंसक हो जाती हैं. वहीं कई महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं ।
एक और डॉक्टर ने दावा किया कि आरोपी में पीएमएस का लक्षण इतना तीव्र हो जाता है कि कई बार उसे इंजेक्शन देकर शांत करना पड़ता है ।
महिला को सारे आरोपों से बरी करते हुए बेंच ने अपने फैसले में कहा कि भले ही भारत में ऐसे कानून नहीं हैं जिसमें पीएमएस को पागलपन के लिए ढाल माना जा सकता है, लेकिन आरोपी को खुद को बचाने का पूरा अधिकार है क्योंकि उसने जो गुनाह किया वो उसकी तरफ से एक अनैच्छिक कार्य था ।
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला :पीरियड्स से पहले हिंसक हुई महिला ने की बच्चे की हत्या, इस आधार पर हुई बरी ...
Reviewed by बलिया एक्सप्रेस
on
August 06, 2018
Rating: 5