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राजस्थान : हाईकोर्ट की दखल के बाद सरकार ने खोली 55 पॉस्को अदालते



    जयपुर 8 अगस्त 2018 ।।
    बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश में अब 56 पॉस्को अदालते होंगी । हाईकोर्ट की दखल के बाद राज्य सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है । इस के साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन ने भी इन सभी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं । हालांकि न्यायाधीशों को अभी इन अदालतों का अतिरिक्त प्रभार ही दिया गया है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही बुधवार से यह अदालतें अस्तित्व में आ गई हैं ।

    दरअसल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके प्रदेश के हर जिले में एक पोक्सो अदालत के गठन की मांग की गई थी, जिससे नाबालिग के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई हो सके ।
    हाई कोर्ट के निर्देश पर ही 13 जुलाई को जस्टिस केएस झवेरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने अदालतें खोलने की सहमति दी थी. एक अगस्त को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में 55 पोक्सो कोर्ट खोलने की स्वीकृति जारी करते हुए इन अदालतों के लिए 660 पद भी सृजित किए थे ।


    35 न्यायिक जिलों में एक-एक कोर्ट के अलावा 21 अतिरिक्त अदालतें खोली गईं. जयपुर सिटी में 6, कोटा में 5, अलवर में 4, पाली में 3 जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और उदयपुर में 2-2 वहीं बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, झुंझुनूं, करौली, मेड़ता, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में एक-एक अदालत खोली गई ।