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असम एनआरसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा : 'नागरिकता साबित करने के लिए सबको मिले समान अवसर




नईदिल्ली 31 जुलाई 2018 ।।

एनसीआर मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का नाम नागरिकता रजिस्टर में नहीं है उनकी जांच सही तरीके होनी चाहिए. राज्य इसे निर्धारित करते समय सही प्रक्रियाओं का पालन करें. इस मामले में अगली सुनावई सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त को होगी ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों को नागरिकता रजिस्टर में जगह नहीं मिली है उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का अवसर दिया जाए. इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि किसी के खिलाफ कोई बाध्यकारी निर्णय सरकार फिलहाल नहीं लेगी ।
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट जारी हो चुका है. इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ आवेदक वैध पाए गए हैं. 40 लाख आवेदकों का नाम ड्राफ्ट से गायब है. बता दें कि असम में एनआरसी का पहला ड्राफ्ट पिछले साल दिसंबर के आखिर में जारी हुआ था. पहले ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे ।