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12 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए निकली बाइक रैली

 





12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रचार वाहन जिले की तहसीलों में करेगा भ्रमण

बलिया। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन और बाइक रैली निकाली गई। दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार झा ने प्रचार वाहन और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अश्वनी कुमार दुबे, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजीव कुमार तिवारी, अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 पुनित कुमार गुप्ता और नोडल अधिकारी लोक अदालत प्रथम कान्त मौजूद रहे। 


कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने किया। प्रचार वाहन जिले की सभी तहसीलों का भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और उपयोगिता की जानकारी देगा। लोगों को बताया जाएगा कि जुर्माने से दंडनीय मामले, पारिवारिक एवं जमीनी विवाद, बिजली और टेलीफोन बिल से जुड़े मामले, टैक्स संबंधी प्रकरण, चेक बाउंस, सुलह योग्य फौजदारी मामलों सहित विभिन्न विवादों का प्रभावी समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाता है। यहां मामलों के निस्तारण में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। लोक अदालत में निस्तारित मामले के विरुद्ध सामान्य तौर पर अपील का प्रावधान नहीं होता और इसका निर्णय न्यायालय के निर्णय के समान प्रभावी होता है। ऐसे में लोग अपने लंबित या सुलह योग्य मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में अपर जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार गंगवार, सैफ अहमद, रामकृपाल, हरीश कुमार, कमलापति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र पाण्डेय सहित सभी सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल व सिविल बार के अध्यक्ष, अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वालंटियर्स और वादकारी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपने मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर, बलिया से संपर्क करें और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।