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विनिर्माण प्रतिष्ठान 31 मई से पूर्व करें वार्षिक रिटर्न दाखिल




बलिया।।सहायक आयुक्त( खाद्य द्वितीय ने बताया है कि  खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशास, उ०प्र० लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी बलिया के निर्देश के क्रम में जनपद बलिया के समस्त विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर / डायरेक्टर / नामिनी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप) 31 मई 2023 के पूर्व Foscos Portal के माध्यम से दाखिल करना सुनिश्चित करे। वार्षिक रिटर्न के अन्तर्गत विनिर्माण (राइस मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेजेज, मिल्क, पेय जल पैकेजिंग व अन्य) रिलेबलर रिपैकर निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होंगे।






रिटर्न केवल आनलाइन दाखिल किये जा सके।आनलाइन रिटर्न दाखिल किये जाने हेतु वेवसाइट https://foscos.fssai.gov.in अलग-अलग प्रतिष्ठानो के लिये अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा ।वार्षिक रिटर्न ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नही किये जायेगे।वार्षिक रिटर्न विलम्ब (31 मई 2023 के पश्चात ) से दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100 / विलम्ब शुलक ऑनलाइन देय होगा ।



वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अधिकतम बिलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेन्स शुल्क का 05 गुना देय होगा ।वार्षिक रिटर्न दाखिल किये बिना लाइसेन्स का नवीनीकरण नही हो सकेगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नम्बर कॉल @ 1800112100 एवं ई-मेल helpdesk. foscos.fssai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।