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बलबीर हत्याकांड के तीनो आरोपियों की जमानत को उच्च न्यायालय ने किया निरस्त, एक सप्ताह में सरेंडर करने का दिया आदेश

 


बलिया।। बैरिया के चर्चित बलबीर सिंह हत्याकांड में आज नया मोड़ आ गया है। इस कांड के तीनो आरोपियों संबल सिंह उर्फ़ अमृतेश सिंह, हरी सिंह और राजनारायण पाण्डेय की जिला एवं सत्र न्यायालय से मिली जमानत को आज माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने निरस्त कर दी है।



बता दे कि मृतक बलबीर सिंह के भाई नितेश सिंह ने उपरोक्त तीनो आरोपियों को मिली जमानत को निरस्त कराने के लिये माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति मयंक कुमार सिंह की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा इन आरोपियों के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज करने को लेकर टिप्पड़ी करते हुए अपने फैसले को 12 अप्रैल 2023 को सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए माननीय न्यायालय ने तीनो आरोपियों को एक सप्ताह के अंदर अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।







नगर निकाय चुनाव के दौरान आया यह फैसला राजनैतिक गलियारों में सरगरमियाँ पैदा कर दिया है। बता दे कि हरि सिंह की पत्नी बैरिया नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है। वही जिला प्रशासन द्वारा हरि सिंह पर गंगेस्टर की भी कार्यवाही कर दी है।